Raipur Police Commissioner: तबादलों पर रोक का फरमान: पुलिस कमिश्नर ने पुराने स्थानांतरण आदेश पर तत्काल प्रभाव से लगाई रोक, पढ़ें आदेश
Raipur Police Commissioner: रायपुर के पुलिस कमिश्नर डॉ संजीव शुक्ला ने कमिश्नर सिस्टम लागू होने से पहले जारी तबादला आदेश पर रोक लगा दिया है। जारी आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। आदेश में पुलिस कमिश्नर ने सख्त पुलिसिंग और कानून व्यवस्था पर जाेर दिया है।
Raipur Police Commissioner: रायपुर। रायपुर के पुलिस कमिश्नर डॉ संजीव शुक्ला ने कमिश्नर सिस्टम लागू होने से पहले जारी तबादला आदेश पर रोक लगा दिया है। जारी आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। आदेश में पुलिस कमिश्नर ने सख्त पुलिसिंग और कानून व्यवस्था पर जाेर दिया है।
पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला ने कार्यभार संभालते ही सबसे महत्वपूर्ण निर्णय स्थानांतरण को लेकर लिया है। कमिश्नरी सिस्टम लागू होने से ठीक पहले जारी किए गए पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादला आदेशों को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है। पुलिस कमिश्नर ने अपने आदेश में लिखा है, आरक्षक से लेकर निरीक्षक स्तर तक के जिन कर्मियों के तबादले पहले हुए थे, वे अब प्रभावी नहीं होंगे। ऐसे कर्मी जिन्होंने अभी तक नई पदस्थापना पर रवानगी नहीं ली है, उन्हें वर्तमान स्थान पर ही बने रहने के निर्देश दिए गए हैं। इस फैसले को प्रशासनिक स्थिरता और व्यवस्था को समझने के लिए उठाए गए कदम के रूप में देखा जा रहा है।
कमिश्नरी सिस्टम की बारीकियों और प्राथमिकताओं को समझाने के लिए पुलिस आयुक्त ने बीते दिनों उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक बुलाई थी। बैठक में अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर DCP, एडिशनल डीसीपी और सभी थाना प्रभारी मौजूद थे। पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला ने पुलिस अफसरों से दो-टूक कहा, नई प्रणाली का उद्देश्य जनता को सुरक्षा का एहसास कराना है, न कि उन्हें डराना। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि सड़क पर चालान के नाम पर वाहन चालकों को बेवजह परेशान ना किया जाए। पुलिस का व्यवहार मित्रवत और पेशेवर होना चाहिए।
धरना, प्रदर्शन और रैलियों के लिए पहले से लेनी होगी अनुमति
शहर में यातायात व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए रायपुर कमिश्नरी क्षेत्र के भीतर किसी भी प्रकार का धरना, प्रदर्शन या रैली आयोजित करने के लिए सीधे पुलिस आयुक्त कार्यालय से अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। बिना अनुमति के किए गए किसी भी आयोजन को अवैध माना जाएगा और आयोजकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
शहर की नाइट लाइफ और कानून-व्यवस्था को संतुलित करने के लिए पुलिस कमिश्नर ने रात्रिकालीन सुरक्षा मानकों को कड़ा कर दिया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि निर्धारित समय सीमा के बाद शहर के सभी बार, कैफे और रेस्टोरेंट अनिवार्य रूप से बंद होने चाहिए। यदि कोई भी प्रतिष्ठान नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है या तय समय के बाद संचालित होता है, तो संबंधित थाना प्रभारी को उसके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी। पुलिस की गश्त बढ़ाने और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए भी रणनीति तैयार की गई है।