MP News-डीजी स्तर के IPS का वीआरएस आवेदन सरकार ने किया खारिज, हाईकोर्ट ने सरकार को दिया नोटिस

Update: 2023-07-28 15:25 GMT

MP News-जबलपुर। मध्य प्रदेश कैडर के सबसे सीनियर आईपीएस पुरुषोत्तम शर्मा का वीआरएस आवेदन निरस्त करने के खिलाफ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस दिया है। लंबे समय से निलंबित रहने के बाद अदालत के आदेश के बाद उन्हें बहाल किया गया था। पर उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई थी। जिससे नाराज होकर उन्होंने वीआरएस के लिए आवेदन दिया था। पर सरकार ने जांच लंबित रहने की बात कह उनका आवेदन निरस्त कर दिया था।

पुरुषोत्तम शर्मा 2020 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। सितंबर 2020 से पुरुषोत्तम शर्मा का एक वीडियो वायरल हुआ था इसमें में पत्नी से मारपीट करते नजर आ रहे थे इस आधार पर शासन ने उन्हें निलंबित कर दिया था और शर्मा के व्यवहार को अनुचित बताते हुए विभागीय जांच भी शुरू की थी। लगातार उनके निलंबन अवधि को बढ़ाया जा रहा था जिसके खिलाफ शर्मा ने कैट में याचिका लगाई थी। केशव शर्मा के पक्ष में फैसला आ गया था। पर राज्य सरकार के द्वारा बहाल नहीं किए जाने पर शर्मा हाईकोर्ट गए थे हाईकोर्ट ने भी शर्मा को बहाल करने के आदेश दिए थे। पर राज्य सरकार हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई थी पर यहां भी शर्मा के पक्ष में ही निर्णय है जिसके बाद उन्हें बहाल कर दिया गया पर विभागीय जांच चलने का हवाला दे उन्हें नहीं कोई जिम्मेदारी सौंपी गई नहीं ऑफिस समेत अन्य सुविधाएं दी गई।

परेशान होकर शर्मा ने मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव से कई बार मुलाकात के लिए समय मांगा था पर पुरुषोत्तम शर्मा को समय नहीं मिला। जिसके बाद शर्मा ने नाराज होकर वीआरएस के लिए आवेदन दे दिया शर्मा ने मीडिया को कहा कि बिना काम के उन्हें तनख्वाह लेना अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए उन्होंने वीआरएस के लिए आवेदन दिया है। शर्मा मध्य प्रदेश के डर के सबसे सीनियर आईपीएस ऑफीसर है वह डीजीपी बनने की रेस में भी थे पर निलंबित होने के बाद वह इससे दूर हो गए थे। अगले माह अप्रैल में उनका रिटायरमेंट है। अब राज्य सरकार को जबलपुर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर शर्मा का वीआरएस आवेदन निरस्त करने का कारण पूछा है। मामले की अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी। इससे पहले राज्य सरकार को अपना जवाब पेश करना पड़ेगा।

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