Govt Officer News: आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अफसरों को देना होगा अपनी संपत्ति का ब्योरा, सरकार ने 31 जनवरी तक दिया समय

Govt Officer News: मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने सरकारी अफसरों से संपत्ति का ब्योरा मांगा है. भारतीय प्रशासनिक सेवा(IAS), भारतीय पुलिस सेवा(IPS) और भारतीय वन सेवा(IFS) के अधिकारियों को 31 जनवरी 2025 तक अपनी अचल संपत्ति का पूरा ब्यूरा देना होगा.

Update: 2025-01-15 07:02 GMT
Govt Officer News: आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अफसरों को देना होगा अपनी संपत्ति का ब्योरा, सरकार ने 31 जनवरी तक दिया समय
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Govt Officer News: मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने सरकारी अफसरों से संपत्ति का ब्योरा मांगा है. भारतीय प्रशासनिक सेवा(IAS), भारतीय पुलिस सेवा(IPS) और भारतीय वन सेवा(IFS) के अधिकारियों को 31 जनवरी 2025 तक अपनी अचल संपत्ति का पूरा ब्यूरा देना होगा. 

मध्य प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने 31 जनवरी 2025 के पहले राज्य के सभी आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अफसरों से अपनी संपत्ति का ब्योरा मांगा है  अधिकारियों को 31 जनवरी 2025 के पहले अपनी अचल संपत्ति का पूरा ब्योरा देना होगा. यह जानकारी केंद्रीय कार्मिक प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) को ऑनलाइन जमा करना होगा. जिसके तहत पैतृक संपत्ति, परिवार के नाम पर मौजूद सभी संपत्ति का विवरण देना होगा. साथ ही मौजूदा समय में उसकी मार्केट वैल्यू भी बतानी होगी. इसके अलावा इसकी हार्ड कॉपी भी सरकार को देनी होगी. 

सरकार ने संपत्ति का ब्यौरा इस लिए माँगा है ताकि अधिकारियों के पास कितनी पास संपत्ति है इसका पता चल सके. बता दें राज्य में 382 आईएएस,  271 आईपीएस और 215 आईएफएस अफसर कार्यरत हैं.  इन सभी को संपत्ति की जानकारी देनी होगी. इस संबंध में केंद्रीय कर्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने कुछ दिन पहले आदेश जारी किया था. 

इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने मंत्रालय के कर्मचारियों और मंत्रियों से अपनी संपत्ति की जानकारी मांगी है. हालाँकि मंत्रालय में काम करने वाले बाबू, टाइपिस्ट, स्टेनो को इससे बाहर रखा गया है. उन्हें संपत्ति की जानकारी नहीं देनी होगी. यह आदेश केवल आईपीएस, आईएएस और आईएफएस रैंक के अधिकारी के लिए है.  


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