Chhattisgarh News: ट्रांसफर के बाद रिलीविंग में अब नहीं चलेगी मनमानी: 5 दिन में छोड़नी होगी कुर्सी, वरना... देखें जीएडी का आदेश

Chhattisgarh News: मंत्रालय के विभिन्न विभागों में पदस्थ अधिकारी कर्मचारियों की नवीन पदस्थापन होने पर 5 दिनों में उन्हें कार्य मुक्त करना होगा। अन्यथा छठवें कार्य दिवस से उन्हें स्वमेव कार्यमुक्त माना जायेगा।

Update: 2024-07-20 13:26 GMT

Chhattisgarh News: रायपुर। मंत्रालय के विभिन्न विभागों में पदस्थ अधिकारी–कर्मचारियों की नवीन पदस्थापना होने पर कार्य मुक्त किए जाने के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किए हैं। जारी आदेशों के तहत तबादला होने के 5 दिनों में स्थानांतरित अधिकारी कर्मचारियों को रिलीव करना होगा नहीं करने पर पांच कार्य दिवस पूर्ण होने पर अगले कार्य दिवस से स्वमेव नवीन पदस्थापना के लिए कार्य मुक्त माने जाएंगे।

मंत्रालय में पदस्थ विभिन्न अधिकारियों व कर्मचारियों की कार्य व्यवस्था बनाने हेतु एक विभाग से दूसरे विभाग में ट्रांसफर किया जाता है पर इन अधिकारी कर्मचारियों की अन्यत्र स्थापना किए जाने पर नवीन पदस्थापना स्थल पर लंबे समय तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया जा रहा है। इसका मुख्य कारण संबंधित प्राधिकारी द्वारा उन्हें कार्य मुक्त नहीं करना है। स्थानांतरण आदेश पश्चात भी कार्यभार ग्रहण नहीं करने के कारण वर्तमान में लागू इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस व्यवस्था के तहत संबंधित अधिकारी कर्मचारी का वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन की अवधि का उल्लेख ऑनलाइन अवकाश पोर्टल के संचालक आदि में भी कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

प्रशासनिक कार्य व्यवस्था के तहत विभागों को स्थानांतरित अधिकारी कर्मचारियों को स्थानांतरण होने के पश्चात अधिकतम पांच कार्य दिवस में रिलीव करने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश प्राप्ति के पांच कार्य दिवस पूर्ण होने पर अगले कार्य दिवस से सौम्या नवीन पदस्थापना हेतु कार्य मुक्त माने जाएंगे।




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