CG में सड़क सुरक्षा नीति: मानव अधिकार आयोग ने की सड़क दुर्घटना में लोगों और मवेशियों की जान बचाने के लिए नीति बनाने की अनुशंसा
नगरीय प्रशासन विभाग ने निगम कमिश्नर व सभी सीएमओ को सावधान करने वाले संकेतक लगाने कहा
रायपुर, 19 अप्रैल 2022। सड़क दुर्घटना में लोगों की मौत होने पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कानून है, लेकिन मवेशियों व अन्य मूक प्राणियों के लिए कौन सा नियम है? सोच में पड़ गए न... ऐसे ही एक आवेदन पर सुनवाई के बाद छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग ने विशेष सड़क सुरक्षा नीति बनाने की अनुशंसा की है। इसमें शिक्षा, जनसंपर्क, परिवहन, पुलिस, नगरीय प्रशासन एवं विकास, स्वास्थ्य और लोक निर्माण विभाग के लिए विशिष्ट नीति निर्धारित की जाएगी। आयोग की इस अनुशंसा के बाद नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने सभी नगर निगम के कमिश्नर और नगर पालिका व पंचायतों के सीएमओ को सड़क किनारे सावधान करने वाले संकेतक लगाने, लोगों को जागरूक करने और मीडिया व सिनेमा हॉल के जरिए विज्ञापन करने के निर्देश दिए हैं।
दरअसल, रामेश्वर राठौर नाम के एक व्यक्ति ने आयोग ने आवेदन देकर मानव व मूक जीवन को दुर्घटना से बचाव के लिए गाड़ियों की हेडलाइट को आधा काला करने और मवेशियों के गले में रेडियम की पट्टी लगाने की मांग की थी। इस मामले में विचार करने के बाद आयोग ने पांच बिंदुओं में अनुशंसा की है। इसके अंतर्गत विशेष सड़क सुरक्षा नीति बनाने, स्कूलों में सड़क सुरक्षा, शिक्षा के माध्यम से सड़क, पुलिस नियमों के प्रति जागरूकता कार्यक्रम करने, शहर व ग्रामीण स्तर पर जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा जागरूकता कार्यक्रम करने, मीडिया के जरिए प्रचार, यातायात के नियमों का सख्ती से पालन करने और सड़क किनारे चेतावनी वाले चिह्न लगाने और रखरखाव के सुझाव शामिल हैं।