काम पर लौटें लाइनमैन: श्रम न्यायालय ने सभी संविदा लाइनमैन को हड़ताल खत्म कर काम पर लौटने का आदेश दिया

कोर्ट ने कहा- जनहित में संविदा लाइन परिचारक आगामी आदेश तक स्थगित रखें हड़ताल

Update: 2022-04-20 13:59 GMT
काम पर लौटें लाइनमैन: श्रम न्यायालय ने सभी संविदा लाइनमैन को हड़ताल खत्म कर काम पर लौटने का आदेश दिया
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रायपुर, 20 अप्रैल 2022। श्रम न्यायालय ने हड़ताल कर रहे 2500 संविदा लाइनमैन को काम पर लौटने का आदेश दिया है। करीब 2500 संविदा लाइनमैन हैं। नियमितीकरण की मांग को लेकर लाइनमैन बूढ़ा तालाब स्थित धरनास्थल पर बैठे हुए हैं। इस मामले में बिजली कंपनी ने श्रम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। इस पर श्रम न्यायालय रायपुर ने छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनी के संविदा लाइनमैन की 10 मार्च से जारी हड़ताल को स्थगित कर काम पर लौटने का आदेश दिया है। न्यायालय ने आवेदन धारा 107 सहपठित 64-ए छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम 1960 का उल्लेख करते हुए आदेश दिया है। इसमें कहा गया है कि न्यायहित में न्यायालय के आगामी आदेश तक संविदा लाइनमैन हड़ताल को स्थगित रखें और पूर्ववत अपने कार्य पर वापस लौटें।

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