Breaking News: सिमगा में तीन हड्डी गोदमों को बंद करने का निर्देश: एसडीएम कोर्ट ने जारी किया आदेश

Breaking News: सिमगा में रायपुर बिलासपुर रोड पर संचालित तीन हड्डी गोदामों को बंद करने का निर्देश एसडीएम कोर्ट ने जारी किया है। एसडीएम ने 14 दिन में पालन प्रतिवेदन मांगा है।

Update: 2025-01-25 09:34 GMT
Breaking News: सिमगा में तीन हड्डी गोदमों को बंद करने का निर्देश: एसडीएम कोर्ट ने जारी किया आदेश
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Breaking News: रायपुर। सिमगा एसडीएम ने रायपुर- बिलासपुर मेन रोड के किनारे संचालित तीन हड्डी गोदामों को तुंरत बंद करने का निर्देश दिया है। इन हड्डी गोदामों का संचालन सुरेश कुमार दास, ईलु ऊर्फ साहिल मसीह और रुपेश कश्‍यप कर रहे थे। अमित चौहान और तिलक दास मानिकपुरी ने इसके खिलाफ एसडीएम कोर्ट में आवेदन दिया था।

इन हड्डी गोदाम में अवैध रूप से गाय, भैंस, बैल की मृत हड्डियां रखी जाती हैं। शिकायत में कहा गया है कि हड्डियों में से भयानक शड़ान्ध दुर्गन्ध आस-पास के वातातरण में फैलता, जिस कारण से आमजनों का चलना दूभर हो जाता है। एसडीएम ने अपने फैसले में लिखा है कि हड्डी गोदाम जन सामान्य के स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है। गाय, भैंस, बैलो की मांशल युक्त हड्डियो के खुले में रखे होने से उत्पन्न दुर्गन्ध एवं कचरा पर्यावरणीय प्रदूषण के अंतर्गत आता है। स्थानीय निवासियों के सुविधा एवं शांति को भंग कर रहा है एवं उनके मन में घृणा एवं संताप का भाव उत्पन्न कर रहा है। यह कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम, 2004 के अंतर्गत बनाये गये प्रावधानों के विरूद्ध है।

जन सामान्य की सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं सुविधा को ध्यान में रखते हुये यह न्यायालय हड्डी गोदाम का संचालन को सार्वजनिक उपद्रव (पब्लिक न्यूसेंस) की श्रेणी में मानता है। एसडीएम कोर्ट ने हड्डी गोदाम का संचालन तत्काल बंद करने का निर्देश दिया है।



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