Bilaspur High Court: शासन ने कहा जिला अस्पताल में हैं पर्याप्त रिएजेंट, कोर्ट कमिश्नरों ने किया विरोध, अदालत में भौतिक सत्यापन के दिए निर्देश

Bilaspur High Court: बिलासपुर जिला अस्पताल में रिएजेंट की उपलब्धता को लेकर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। अदालत ने कोर्ट कमिश्नरों को इसका भौतिक सत्यापन के निर्देश दिए हैं।

Update: 2024-09-21 13:15 GMT
Bilaspur High Court: शासन ने कहा जिला अस्पताल में हैं पर्याप्त रिएजेंट, कोर्ट कमिश्नरों ने किया विरोध, अदालत में भौतिक सत्यापन के दिए निर्देश
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Bilaspur High Court: बिलासपुर। जिला अस्पताल में रिएजेंट की व्यवस्था को लेकर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई की। स्थानीय जिला अस्पताल की अव्यवस्थाओं को लेकर स्व संज्ञान मामले में शुक्रवार को शासन और सीजीएमएससी की ओर बताया गया कि अस्पताल में रिएजेंट पर्याप्त मात्रा में आ गया है। कोर्ट कमिश्नर का पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने उन्हें स्वयं जाकर इसका सत्यापन करने को कहा। अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को निर्धारित की गई है।

चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच में प्रकरण की सुनवाई हुई। इस दौरान राज्य शासन के साथ ही छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विस काउंसिल ने कोर्ट को बताया कि जिन रिएजेंट का इस्तेमाल अस्पताल में निरन्तर किया जाता है, उनकी सप्लाई पहले ही कर दी गई थी। अब अस्पताल में पूरे रिएजेंट आ चुके है।

कोर्ट कमिश्नर पलाश तिवारी ने कोर्ट से कहा कि इन्होंने पहले भी यही कहा था, मगर जाने पर वास्तविकता कुछ और मिली। चीफ जस्टिस ने उन्हें जिला अस्पताल जाकर स्वयं ही इस बात का भौतिक सत्यापन करने को कहा। कोर्ट कमिश्नर अब जिला अस्पताल में पूरी जांच कर अदालत को अवगत कराएंगे। उल्लेखनीय है कि पिछली बार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव ने कोर्ट के समक्ष शपथपत्र दाखिल किया था। प्रतिवादी छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन (सीजीएमएससी), ने भी पत्र भेजा था। सिविल सर्जन ने भी पक्ष रखा, जिसमें अलग अलग बातें कही गईं थी। कोर्ट ने इस पर भी स्थिति स्पष्ट करने कहा था।

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