बड़ी खबर: 11 पुलिस कर्मियों को उम्र कैद की सजा, राजा मानसिंह हत्याकांड में 35 साल बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला

Update: 2020-07-22 08:24 GMT

मथुरा,22 जुलाई 2020। बहुचर्चित भरतपुर महाराजा मान सिंह समेत तीन की हत्या मामले में मथुरा कोर्ट ने दोषी पाए गए सभी 11 पुलिसकर्मियों को आजीवन कारावास की सजा दी है। अदालत ने कल 11 पुलिसकर्मियों को हत्या का दोषी पाया था और सजा का ऐलान अब से कुछ देर पहले किया।

भरतपुर के महाराजा मानसिंह की कथित मुठभेड़ में मौत हुई थी, पुलिस का दावा था कि महाराजा मानसिंह के विरुद्ध दो गंभीर अपराध दर्ज किए गए थे और उन्हे गिरफ़्तार करने की जब कोशिश की गई तो उन्होंने हमला किया आत्मरक्षा में गोलीयां चलाई गईं जिससे उनकी अपने दो साथियों के साथ मौत हो गई।पर इसे लेकर हंगामा हो गया, मामले की CBI जाँच की घोषणा हुई और तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर को इस्तीफ़ा देना पड़ा।CBI ने विवेचना में पुलिस मुठभेड़ के दावे को झूठा बताया और पाया कि यह हत्या थी। मथुरा ज़िला सत्र न्यायालय ने प्रकरण में सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है ।

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