भाजपा प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास को हाईकोर्ट से मिली अग्रिम ज़मानत

Update: 2020-08-15 12:53 GMT

बिलासपुर,15 अगस्त 2020।राजधानी रायपुर के डीडी नगर थाने में तत्कालीन थाना प्रभारी द्वारा भाजपा प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास और कबीर शोध पीठ के अध्यक्ष कुणाल शुक्ला के विरुद्ध दर्ज अपराध पर, भाजपा प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास की अग्रिम ज़मानत याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने गौरीशंकर श्रीवास को अग्रिम ज़मानत दे दी है।
भाजपा प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास और कबीर शोध पीठ के अध्यक्ष कुणाल शुक्ला के विरुद्ध राजधानी के डीडी नगर की तत्कालीन थाना प्रभारी ने धारा 189,353,506 और 34 के तहत अपराध दर्ज कर अपराध क्रमांक 52/2020 क़ायम किया था। उपरोक्त दोनों के विरुद्ध यह आरोप तत्कालीन थाना प्रभारी ने लगाया था कि,रितेश ठाकुर नामक वारंटी को गिरफ़्तार करने पर उपरोक्त दोनों थाने पहुंच कर पूछताछ करने लगे और थानेदार को धमकाया कि यदि रितेश ठाकुर को नहीं छोड़ा तो नौकरी से बर्खास्त कर दिए जाओगे।
इस प्रकरण में हाईकोर्ट में भाजपा प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास ने अग्रिम ज़मानत याचिका प्रस्तुत की थी जिस पर जस्टिस प्रशांत मिश्रा ने सुनवाई की। हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विवेक शर्मा ने तर्क दिए। तर्कों से सहमत होते हुए जस्टिस प्रशांत मिश्रा ने गौरीशंकर श्रीवास की अग्रिम ज़मानत याचिका मंज़ूर कर ली।

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