3 IPS अफसरों को गृह मंत्रालय ने दिल्ली बुलाया…..कहा- अगर राज्य ने कार्यमुक्त नहीं किया तो DOPT के नियमों का होगा उल्लंघन… जानिये उन IPS अफसरों के बारे

Update: 2020-12-17 04:43 GMT
3 IPS अफसरों को गृह मंत्रालय ने दिल्ली बुलाया…..कहा- अगर राज्य ने कार्यमुक्त नहीं किया तो DOPT के नियमों का होगा उल्लंघन… जानिये उन IPS अफसरों के बारे
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नयी दिल्ली 17 दिसंबर 2020। बंगाल को लेकर MHA काफी एक्शन में है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर हमले मामले में लापरवाही के आरोप में 3 IPS को दिल्ली बुलाया है। MHA ने IPS कैडर रूल 6(1) के तहत यह कारवाई की. ऐसे में केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार में एक बार फिर से टकराव बढ़ सकता है. सीएम ममता बनर्जी ने इस मसले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है.

उधर, MHA ने बंगाल के जिन तीन आईपीएस अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति (सेंट्रल डेप्युटेशन) पर सेवा के लिए पत्र लिखकर बुलाया था, उनको ममता बनर्जी सरकार ने भेजने से इनकार कर दिया था. जिसके बाद आज फिर से MHA ने बंगाल सरकार को पत्र लिखा है. इस पत्र में कहा गया है कि तीनों IPS अधिकारियों को तत्काल कार्य मुक्त किया जाए.

बता दें कि इन तीन अधिकारियों के नाम हैं- राजीव मिश्र, प्रवीण कुमार त्रिपाठी और भोलानाथ पांडे, जिनको MHA ने तत्काल दिल्ली बुलाया है. MHA ने पत्र में यह भी कहा कि यदि राज्य उन्हें कार्य मुक्त नहीं करती है तो ये DoPT के क्लॉज 6(1) A का उल्लंघन होगा.

MHA ने भोलानाथ पांडे को 4 साल के लिए BPRD में एसपी के पद पर तैनात किया है. प्रवीण कुमार त्रिपाठी को SSB में DIG के पद पर पांच साल के लिए भेजा है. साथ ही राजीव मिश्रा को ITBP में पांच साल के लिए आईजी के पद भेजा है. इस बाबत गृह मंत्रालय ने बंगाल के गृह सचिव और डीजीपी को चिठ्ठी लिख कर जानकारी दी.

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