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Chhattisgarh PSC: PSC को नोटिसः छत्तीसगढ़ PSC में बेटे-बेटियों, रिश्तेदारों के सलेक्शन पर हाई कोर्ट सख्त, नोटिस जारी, आज दोपहर बाद फिर सुनवाई

Chhattisgarh PSC: पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक ननकीराम कंवर ने यह याचिका लगाई है। आज हाई कोर्ट खुलते ही चीफ जस्टिस रमेश सिनहा ने इसे पहला केस लिया।

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By yogeshwari varma

Chhattisgarh PSC: बिलासपुर। छत्तीसगढ़ पीएससी में बेटे-बेटियों और रिश्तेदारों को डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी बनाने को लेकर लगी याचिका पर बिलासपुर हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक ननकीराम कंवर ने यह याचिका लगाई है। आज हाई कोर्ट खुलते ही चीफ जस्टिस रमेश सिनहा ने इसे पहला केस लिया।


हाई कोर्ट के सूत्रों के अनुसार कोर्ट ने याचिका की सुनवाई करते हुए पीएससी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हालांकि, कोर्ट ने किसी तरह का फिलहाल स्टे देने की बजाए यथास्थिति रखने कहा है, जैसा कि हाई कोर्ट के गलियारों में चर्चा है। ये भी पता चला है कि आज दोपहर लंच के बाद फिर से इस मामले पर सुनवाई होगी।

ननकीराम कंवर ने अपनी याचिका में राजभवन के सचिव अमृत खलको के बेटा और बेटी के डिप्टी कलेक्टर बनने पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने पीएससी चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी के कई रिश्तेदारों के भी सलेक्शन पर प्रश्न खड़ा करते हुए कहा है कि पीएससी में जिम्मेदार पद पर बैठे लोगों ने न सिर्फ रेवड़ियों की तरह नौकरियां नहीं बांटी बल्कि इसकी आड़ में करोड़ों का भ्रष्टचार किया गया है।

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