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MP सरकार ने पेंशनरों को डीए तीन फीसदी बढ़ाकर देने का जारी किया आदेश, CG सरकार को दी स्वीकृति, देखें आदेश

DA Hike News: मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य के पेंशनरों , परिवार पेंशनरों को पेंशन पर महंगाई राहत स्वीकृत कर दी है। अब पेंशनरों को तीन प्रतिशत डीए बढाकर पेंशन का भुगतान किया जाएगा।

MP सरकार ने पेंशनरों को डीए तीन फीसदी बढ़ाकर देने का जारी किया आदेश, CG सरकार को दी स्वीकृति, देखें आदेश
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इमेज सोर्स- गूगल, एडिट बाय- NPG News

By Radhakishan Sharma

रायपुर। 4 अप्रैल 2026| मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य के पेंशनरों , परिवार पेंशनरों को पेंशन पर महंगाई राहत स्वीकृत कर दी है। अब पेंशनरों को तीन प्रतिशत डीए बढ़ाकर पेंशन का भुगतान किया जाएगा।

म.प्र. शासन, वित्त विभाग के पत्र 15 अक्टूबर, 2025 के द्वारा राज्य शासन के पेंशनरों, परिवार पेंशनरों को 01 सितम्बर, 2025 से (भुगतान माह अक्टूबर, 2025) से छठवें वेतनमान में मूल पेंशन, परिवार पेंशन पर 252% की दर से एवं सातवें वेतनमान में 55% की दर से मंहगाई राहत स्वीकृत है।

छत्तीसगढ़ सरकार को दी सहमति

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग द्वारा 09 फरवरी .2026 को लिखे पत्र ने में म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 के अंतर्गत पेंशनरपरिवार पेंशनर को 01 जनवरी, 2026 से सातवें वेतनमान में 58% एवं छठवें वेतनमान में 257% मंहगाई राहत दिये जाने हेतु म.प्र. शासन की सहमति चाही गयी है।

मध्यप्रदेश शासन द्वारा उपरोक्त के दृष्टिगत राज्य के पेंशनरों, परिवार पेंशनरों को वर्तमान में देय मंहगाई राहत की दर में 01 जनवरी, 2026 (भुगतान माह फरवरी, 2026) से निम्नानुसार वृद्धि की सहर्ष स्वीकृति दी जाती है।

इसे जानना जरूरी

  • 80 वर्ष आयु पूर्ण अथवा उससे अधिक आयु के पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी मंहगाई राहत देय होगी ।
  • उपरोक्त मंहगाई राहत अधिवार्षिकी (Superannuation), सेवानिवृत्त (Retiring), असमर्थता (Inability) तथा क्षतिपूर्ति (Compensation) पेंशन पर देय होगी।
  • सेवा से पदच्युत या सेवा से हटाये गये कर्मचारियों को स्वीकार किये गये अनुकंपा भत्ता (Compassionate Allowance) पर भी मंहगाई राहत की पात्रता होगी तथा परिवार पेंशन तथा असाधारण पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों को भी उक्त मंहगाई राहत वित्त विभाग के ज्ञापन 05 अक्टूबर 76 के प्रतिबंधो के अधीन देय होगी।
  • यदि किसी व्यक्ति को उसके पति, पत्नी की मृत्यु के कारण अनुकंपा के आधार पर सेवा में रखा गया है तो ऐसे मामलों में परिवार पेंशनं पर मंहगाई राहत की पात्रता नहीं होगी परन्तु यदि पति/पत्नी की मृत्यु के समय वह सेवा में है तो पति/पत्नी की मृत्यु के कारण देय परिवार पेंशन पर उसे मंहगाई राहत की पात्रता होगी।
  • ऐसे पेंशनर्स जिन्होंने अपनी पेंशन का एक भाग सारांशीकृत (Commute) कराया है, उन्हें मंहगाई राहत उनकी मूल पेंशन (सारांशीकरण के पूर्व की पेंशन) पर देय होगी।
  • यह आदेश राज्य शासन के ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर भी लागू होगें, जिन्होने उपक्रमों, स्वशासी संस्थाओं, मंडलों, निगमों आदि में संविलियन पर एक मुश्त राशि आहरित की है और जो वित्त विभाग के आदेश 5 जनवरी 2007 के अंतर्गत पेंशन के एक तिहाई हिस्से के प्रत्यावर्तन के पात्र हो गए हैं।
  • मंहगाई राहत के भुगतान पर होने वाले रूपये के अपूर्ण भाग को अगले रूपये में पूर्णाकित किया जायेगा।
  • राज्य शासन के समस्त पेंशन संवितरणकर्ता अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि, मध्यप्रदेश कोषालय संहिता 2020 के सुसंगत प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन के सिविल पेशनरों को उपरोक्त अनुसार स्वीकृत मंहगाई राहत का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करें।
  • संचालक पेंशन, बैंक की शाखाओं में नमूना जांच करें तथा विसंगति की स्थिति में उसका समायोजन आगामी माह के भुगतानों में कराया जाना सुनिश्चित करें।

देखें आदेश



Radhakishan Sharma

राधाकिशन शर्मा: शिक्षा: बीएससी, एमए राजनीति शास्त्र व हिन्दी साहित्य में मास्टर डिग्री, वर्ष 1998 से देशबंधु से पत्रकारिता की शुरुआत। हरिभूमि व दैनिक भास्कर में बतौर सिटी रिपोर्टर काम किया। 2007 से जुलाई 2024 तक नईदुनिया में डिप्टी न्यूज एडिटर व सिटी चीफ के पद पर कार्य का लंबा अनुभव। 1 अगस्त 2024 से एनपीजी न्यूज में कार्यरत।

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