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पूर्व डिप्टी सीएम परिवार, तिहरा हत्याकांड: दो अभियुक्तों को हाई कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा, तीन आरोपी को किया दोषमुक्त...

Bilaspur High Court: अविभाजित मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम प्यारेलाल कंवर के परिवार से जुड़े तिहरे हत्याकांड में छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाई कोर्ट ने दो अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। तीन आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया है। जमीन विवाद के चलते बड़े भाई ने षड़यंत्र रचा और घर में ही खून की होली खेल दी। छोटे भाई, बहू और चार साल की मासूम की हत्या कर दी थी। दिल दहला देने वाली यह घटना आज से पांच साल पहले की है।

पूर्व डिप्टी सीएम परिवार, तिहरा हत्याकांड: दो अभियुक्तों को हाई कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा, तीन आरोपी को किया दोषमुक्त...
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इमेज सोर्स- NPG News

By Radhakishan Sharma

बिलासपुर।28 मार्च 2026| अविभाजित मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम प्यारेलाल कंवर के परिवार से जुड़े तिहरे हत्याकांड में छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाई कोर्ट ने दो अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। तीन आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया है। जमीन विवाद के चलते बड़े भाई हरभजन कंवर ने षड़यंत्र रचा और घर में ही खून की होली खेल दी। छोटे भाई हरीश कंवर, बहू और चार साल की मासूम की हत्या कर दी थी। दिल दहला देने वाली यह घटना आज से पांच साल पहले की है।

निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए दायर की गई अपील पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। तिहरे हत्याकांड से जुड़े तथ्यों और अपील में की पेश की गई तर्कों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए पांच में से दो अभियुक्तों की उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा है। शेष तीन आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करते हुए रिहाई का आदेश दिया है।

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यह सनसनीखेज घटना, वर्ष 2021 में सामने आई थी,छत्तीसगढ़ के कोरबा शहर से लगे हुए भैसमा में 21 अप्रैल 2021 की सुबह तकरीबन 4 बजे अविभाजित मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रहे स्व. प्यारेलाल कंवर के बेटे हरीश कंवर, हरीश की पत्नी सुमित्रा कंवर और चार साल की बेटी आशी की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई। हत्या करने वाला और कोई नहीं हरीश का बड़ा भाई हरभजन कंवर ही है। बताया गया है, हरीश ने एक साल से संपत्ति पर कब्जा कर रखा था, इस वजह से उनके बीच विवाद चल रहा था। हरभजन की पत्नी ने अपने भाई के साथ मिलकर साजिश रची थी।

पुलिस ने हरीश कंवर के बड़े भाई हरभजन, उसके साले परमेश्वर और सुरेंद्र तथा उसके दोस्त रामप्रसाद को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो पूरी कहानी सामने आ गई। पुलिस ने खुलासा किया था, हरभजन की पत्नी धनकौर और उसके भाई परमेश्वर ने साजिश रची थी। हत्या के लिए 21 अप्रैल का दिन तय हुआ था। जैसे ही परमेश्वर हरीश के घर के पास पहुंचा तो उसने हरभजन की नाबालिग बेटी को SMS करके इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही हरभजन भी घर से निकला और उसके निकलते ही बेटी ने मामा को SMS किया।

सीसीटीवी फुटेज में भी ये दोनों दिखे थे। जब पुलिस इनके पास पहुंची तो ये शराब के नशे में थे। जब इन्होंने तीनों की जान ली तो हरीश की मां वहीं मौजूद थी। उसने अपनी आंखों से सब कुछ देखा, इसके बाद तीनों आरोपी भाग गए। घटना को अंजाम देेने के बाद परमेश्वर ने अपने कपड़े जलाए और अस्पताल में भर्ती हो गया।

जिला एवं सत्र न्यायालय ने सुनाई थी उम्र कैद की सजा

हरभजन कंवर और चार अन्य को भाई हरिश कंवर, उनकी पत्नी सुमित्रा कंवर और उनकी चार साल की बेटी याशिका की हत्या का दोषी करार देते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने चार अन्य लोगों को भी उम्रकैद की सजा सुनाईथी। ये लोग हरभजन की पत्नी धनकुंवर उम्र 39, उनके साले परमेश्वर कंवर उम्र 31 और सुरेंद्र सिंह कंवर उम्र 26, और परमेश्वर का दोस्त रामप्रसाद मन्नेवार उम्र 31 हैं।

कौन थे पूर्व डेप्युटी सीएम

पूर्व डिप्टी सीएम प्यारेलाल कंवर कांग्रेस के एक वरिष्ठ आदिवासी नेता थे। वे 1993 से 1998 तक दिग्विजय सिंह की सरकार में अविभाजित मध्य प्रदेश के उपमुख्यमंत्री थे। 2011 में उनका निधन हो गया। हरिश भी राजनीति में थे। यह हत्या 21 अप्रैल, 2021 को सुबह लगभग 4.15 बजे हुई थी।

Radhakishan Sharma

राधाकिशन शर्मा: शिक्षा: बीएससी, एमए राजनीति शास्त्र व हिन्दी साहित्य में मास्टर डिग्री, वर्ष 1998 से देशबंधु से पत्रकारिता की शुरुआत। हरिभूमि व दैनिक भास्कर में बतौर सिटी रिपोर्टर काम किया। 2007 से जुलाई 2024 तक नईदुनिया में डिप्टी न्यूज एडिटर व सिटी चीफ के पद पर कार्य का लंबा अनुभव। 1 अगस्त 2024 से एनपीजी न्यूज में कार्यरत।

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