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बर्ड फ्लू से 60 लाख के कारोबार पर तालबंदी! 10 किलोमीटर के दायरा कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित, मुर्गा-मुर्गी,चिकन व अंडे की बिक्री बैन...

CG Bird Flu: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बर्ड फ्लू की आधिकारिक पुष्टि के बाद कोनी स्थित कुक्कट पालन केंद्र से लेकर 10 किलोमीटर के क्षेत्र को जिला प्रशासन ने कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित कर दिया है। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने एक आदेश जारी कर कंटेनमेंट इलाके में मुर्गा-मुर्गियों,अंडा व चिकन की खरीदी-बिक्री को बैन कर दिया है। जिनके घर ये सब है उसकी जब्ती बनाई जा रही है.

बर्ड फ्लू से 60 लाख के कारोबार पर तालबंदी! 10 किलोमीटर के दायरा कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित, मुर्गा-मुर्गी,चिकन व अंडे की बिक्री बैन...
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इमेज सोर्स- NPG News

By Radhakishan Sharma

बिलासपुर।27 मार्च 2026| छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बर्ड फ्लू की आधिकारिक पुष्टि के बाद कोनी स्थित कुक्कट पालन केंद्र से लेकर 10 किलोमीटर के क्षेत्र को जिला प्रशासन ने कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित कर दिया है। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने एक आदेश जारी कर कंटेनमेंट इलाके में मुर्गा-मुर्गियों,अंडा व चिकन की खरीदी-बिक्री को बैन कर दिया है। जिनके घर ये सब है उसकी जब्ती बनाई जा रही है और उसे नष्ट किया जा रहा है। चिकन सेंटरों पर पुलिस व प्रशासनिक अमले की पैनी नजर है।

कंटेनमेंट इलाके में प्रशासनिक अमला लगातार दबिश दे रही है और लोगों को समझाइश भी दे रहे हैं, फिलहाल चिकन व अंडा अगर खा रहे हैं तो अभी ना खाए व ना ही खरीदी-बिक्री करे। कोनी स्थित शासकीय कुक्कुट प्रक्षेत्र में एवियन इन्फ्लूएंजा (बर्ड फ्लू) की पुष्टि होने के बाद चिकन और अंडों की बिक्री पर 10 किलोमीटर के दायरे में रोक लगा दी है।


शहरी इलाकों में नगर निगम और ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन-खाद्य विभाग की टीम घुम-घुमकर पोल्ट्री फार्म, होटलों और चिकन दुकानों को बंद कराने का काम कर रहे हैं। चिकन सेंटर के अलावा मुर्गी पालन कर रहे निजी संचालकों को भी खरीदने व बेचने पर राेक लगा देने के कारण तकरीबन 60 लाख रुपये नुकसान का अंदेशा जताया जा रहा है। बीते पांच दिनों में इतने का झटका लगा है।

बता दें, बर्ड फ्ले की पुष्टि के बाद जानमाल की सुरक्षा के लिए कलेक्टर ने एक आदेश जारी कर होटलों और रेस्टोरेंट्स में भी चिकन और अंडों के उपयोग और बिक्री पर रोक लगा दी है, जिसकी निगरानी खाद्य विभाग कर रही है।

निगरानी के लिए 9 टीमें

पशुपालन विभाग के संयुक्त संचालक डॉ. जीएसएस. तंवर ने बताया, संक्रमित क्षेत्र के अलावा आसपास के 10 किमी के दायरे में चिकन और अंडे की खरीद-बिक्री पूरी तरह बैन कर दिया है। निगरानी रखने के लिए चार-चार सदस्यों की 9 अलग-अलग टीमें गठित की गई हैं, जो लगातार क्षेत्र में निगरानी रखी जा रही है। नगर निगम के शहरी क्षेत्र के साथ ही सेंदरी, मोपका, तोरवा, लालखदान, राजकिशोर नगर, तिफरा, सकरी, उसलापुर और तारबाहर समेत आसपास के क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है।

एक किलोमीटर क्षेत्र में कड़ी निगरानी

संक्रमित केंद्र के 1 किलोमीटर के दायरे में विशेष निगरानी रखी जा रही है। इस क्षेत्र में चिकन और अंडों की खरीदी-बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी गई है। प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि 10 किमी के बाहर से भी चिकन या अंडे लाने पर कार्रवाई की जाएगी।

कलेक्टर संजय अग्रवाल ने ये कहा

कलेक्टर संजय अग्रवाल ने बताया, कोनी के 10 किलोमीटर के दायरे में चिकन और अंडाें की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये नियम होटलों के लिए भी है। निगरानी के लिए अलग अलग टीमें बनाई गई है। शहर के सभी इलाकों में चिकन सेंटर व होटलों की भी निगरानी की जा रही है। कलेक्टर ने लोगों से अपील करते हुए कहा, संक्रमण को देखते हुए चिकन और अंडों की खरीदारी न करें।

Radhakishan Sharma

राधाकिशन शर्मा: शिक्षा: बीएससी, एमए राजनीति शास्त्र व हिन्दी साहित्य में मास्टर डिग्री, वर्ष 1998 से देशबंधु से पत्रकारिता की शुरुआत। हरिभूमि व दैनिक भास्कर में बतौर सिटी रिपोर्टर काम किया। 2007 से जुलाई 2024 तक नईदुनिया में डिप्टी न्यूज एडिटर व सिटी चीफ के पद पर कार्य का लंबा अनुभव। 1 अगस्त 2024 से एनपीजी न्यूज में कार्यरत।

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