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Bilaspur High Court: तालाब में डूबने से चार बच्चों की मौत: हाई कोर्ट ने चीफ सिकरेट्री से मांगा जवाब

Bilaspur HighCourt : तालाब मे डूबने से जांजगीर जिले में चार बच्चों की मौत हो गई थी। कांकेर में स्कूली बच्चे खतरनाक गहरा नाला पार कर स्कूल जाते हैं। दोनों मामलों को हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने संज्ञान में लेकर पीआईएल के रूप में सुनवाई कर रहे हैं। डिवीजन बेंच ने चीफ सिकरेट्री को नोटिस जारी कर शपथ पत्र के साथ जवाब पेश करने का निर्देश दिया है।

High Court News
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By Radhakishan Sharma

Bilaspur High Court: बिलासपुर। बच्चों की सुरक्षा से जुड़े दो मामलों को बिलासपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने संज्ञान में लेते हुए जनहित याचिका के रूप में सुनवाई प्रारंभ की है। मामले की सुनवाई के बाद डिवीजन बेंच ने चीफ सिकरेट्री को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने का निर्देश दिया है। पीआईएल की अगली सुनवाई के लिए 29 जुलाई की तिथि तय कर दी है।

जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने कहा कि राज्य सरकार भले ही इन घटनाओं के लिए सीधेतौर पर जिम्मेदार न हो, लेकिन बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है। पीआईएल की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच में हुई।

पहली घटना जांजगीर-चांपा के भैंसतरा गांव की है। स्कूल से लौटने के चार बच्चे स्कूल बैग रखकर खेलने निकले थे। इस बीच नहाने की सोची और डबरी तालाब में उतरने के बाद बाहर नहीं आ सके। ग्रामीणों ने जब चारो बच्चों को पानी में देखा तो निकालने के लिए तालाब में कूदे। तब तक चारों की मौत हो चुकी थी। दूसरी घटना कांकेर जिले की है। केसलपारा गांव के बच्चे कमर तक पानी में चलकर रोज स्कूल जाते हैं। गांव में सिर्फ प्राइमरी स्कूल है। मिडिल स्कूल के बच्चों को कनागांव जाना पड़ता है। बीच में एक गहरा और खतरनाक नाला है। बारिश के दौरान उफनते नाला को पारकर बच्चों का स्कूल पहुंचना किसी जोखिम से कम नहीं है। ग्रामीणों ने कई बार पुल निर्माण की मांग की, लेकिन अब तक केवल आश्वासन ही मिला है।

0 हाई कोर्ट ने कहा- बच्चों की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी:

हाई कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार भले ही इन घटनाओं के लिए सीधेतौर पर जिम्मेदार न हो, लेकिन बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना संवैधानिक जिम्मेदारी है। स्कूलों के आसपास मौजूद तालाब, पुलिया, और अन्य खतरनाक क्षेत्रों को चिन्हित कर तत्काल सुरक्षा उपाय का निर्देश दिया।

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