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Bilaspur High Court: कबीरधाम के दो थानों में FIR: 65 बकरियों के चोरी के आरोपी को हाई कोर्ट से नहीं मिली अग्रिम जमानत, बिलासपुर के आरोपी ने की बकरियों की चोरी

Bilaspur High Court: 65 बकरियों चोरी के आरोप में कबीरधाम के दो थानों में बिलासपुर निवासी एक व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज है। पुलिस की नजरों में बकरी चोरी के आरोपी ने हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका पेश की थी। मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।

Bilaspur High Court: कबीरधाम के दो थानों में FIR: 65 बकरियों के चोरी के आरोपी को हाई कोर्ट से नहीं मिली अग्रिम जमानत, बिलासपुर के आरोपी ने की बकरियों की चोरी
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By Radhakishan Sharma

Bakri Chor Ko Jamanat: बिलासपुर। 65 बकरियों चोरी के आरोप में कबीरधाम के दो थानों में बिलासपुर निवासी एक व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज है। पुलिस की नजरों में बकरी चोरी के आरोपी ने हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका पेश की थी। मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।

दो लाख रुपए कीमत की 65 बकरियों की चोरी के आरोपी को हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत नहीं मिली। बिलासपुर निवासी आरोपी के खिलाफ कबीरधाम जिले के दो थानों में अपराध दर्ज है। संभावित गिरफ्तारी से बचने के लिए बकरी चोरी के आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी।

कबीरधाम और पंडरिया थाना क्षेत्र में बड़ी संख्या में बकरियां चोरी होने की घटनाएं सामने आई थीं। इस दौरान बिलासपुर के चिल्हाटी, मोपका निवासी सुनील भोई और अन्य लोगों के बकरी चोरी के मामले में संलिप्तता की जानकारी पुलिस को मिली थी।

पुलिस ने बीएनएस की धारा 331 (4), 305 (a), 112, 3 (5) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। आरोपियों के खिलाफ दो अलग-अलग मामलों में कुल 2 लाख रुपए की कीमत की 65 बकरियां चोरी करने के आरोप में पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी की थी। प आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस द्वारा पूछताछ में सुनील भोई की संलिप्तता का खुलासा पकड़े गए आरोपियों ने की। इसी आधार पर पुलिस ने बकरी चोरी के आरोप में सुनील भोई के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। एफआईआर के बाद संभावित गिरफ्तारी से बचने के लिए सुनील ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। याचिका की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा के सिंगल बेंच में सुनवाई हुई।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि उसे बेवजह फंसाया जा रहा है। उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत पुलिस के पास नहीं है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि बकरी चोरी के अन्य आरोपियों को निचली अदालत से जमानत मिल चुकी है। लिहाजा याचिकाकर्ता को भी अग्रिम जमानत दी जानी चाहिए।

राज्य शासन की ओर से पैरवी करते हुए महाधिवक्ता कार्यालय के विधि अधिकारी ने कहा कि चोरी मामूली नहीं है। 65 बकरियों की चोरी की गई है, जिसकी कीमत करीब 2 लाख रुपए है। दोनों पक्षों के तर्क सुनने और रिकॉर्ड देखने के बाद हाई कोर्ट ने दोनों याचिकाएं खारिज कर दी हैं। बता दें कि बकरी चोरी के सह-अभियुक्तों साहिल खान, शब्बन खान, सब्बीर खान, गौरव धुरी और मनीष पटेल को निचली अदालतों से जमानत मिल चुकी है।

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