अपार आईडी: छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने शिक्षा विभाग के सिकरेट्री को लिखी चिट्ठी और ये कहा.....
CG School Education News: छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने शिक्षा विभाग के सचिव को पत्र लिखकर, आरटीई के तहत पूर्व प्रवेशित विद्यार्थियों की प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान कराने की मांग की है। पढ़िए पत्र में एसोशिएशन ने और क्या कहा है।

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रायपुर। 23 फरवरी 2026| छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने शिक्षा विभाग के सचिव को पत्र लिखकर, आरटीई के तहत पूर्व प्रवेशित विद्यार्थियों की प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान कराने की मांग की है।
17 फरवरी 2026 को जारी ..DPI के पत्र का हवाला देते हुए छत्तीसगढ़ प्रायवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने सचिव स्कूल शिक्षा विभाग को लिखा है शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत पोर्टल में पंजीकृत समस्त निजी विद्यालयों में अध्यनरत विद्यार्थियों के अपार आई.डी. मिलान के बाद प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान किए जाने का उल्लेख है।
अपार आई.डी. अभी भी शत-शत प्रतिशत नहीं बन पाई है इसलिए यह आदेश शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 की भावना के अनुरूप नहीं है एवं त्रुटि पूर्ण है।
सहमति पत्र जमा नहीं कर रहे पालक
छत्तीसगढ़ प्रायवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने अपने पत्र में लिखा है, अपार आई.डी. बनाना सिर्फ स्कूल के कार्यक्षेत्र में नहीं है इसके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण अभिभावकों का सहयोग है. कई ऐसे अभिभावक है जो अपार आई.डी. हेतु अपना सहमति पत्र जमा नहीं कर रहे हैं. इसकी सूची समय-समय पर सभी विद्यालय अपने संबंधित नोडल एवं जिला शिक्षा अधिकारी को जमा कर रहे हैं।
एक दिक्कत ऐसी भी
शत प्रतिशत अपार आई.डी. ना बनने का एक कारण विद्यार्थियों का नाम एवं जन्म तिथि का शाला पंजी व आधार कार्ड में अलग-अलग होना भी है।
एसोशिएशन ने दिए ये सुझाव
- अब तक जो विद्यार्थी पोर्टल में रजिस्टर होकर प्रदेश के समस्त निजी विद्यालयों में अध्यनरत है उनको इस नियम से अलग किया जाए।
- आगामी सत्र 26-27 से होने वाले प्रवेश पर या नियम लागू किया जाना उचित होगा। जिस विद्यार्थी के अपार आई.डी. ना हो स्कूल शिक्षा विभाग उसका प्रवेश प्रक्रिया से अलग कर दे।
- छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएसन के अध्यक्ष राजीव गुप्ता ने पत्र में लिखा है, पूर्व प्रवेशित विद्यार्थियों की प्रतिपूर्ति राशि रोकना आर.टी.ई. के नियमों का पालन कर रहे निजी विद्यालयों के लिए उचित नहीं होगा।
ये है DPI लोक शिक्षण संचालनालय का पत्र
शिक्षा का अधिकार, अधिनियम, 2009 के अंतर्गत पोर्टल में पंजीकृत समस्त निजी विद्यालय में अध्ययनरत् आर.टी.ई. के विद्यार्थियों का अपार आई.डी. बनाया जाना है। शुल्क प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान बच्चों के अपार आई.डी. के मिलान के उपरान्त ही किया जाना है।
अतः अपने जिले के समस्त पंजीकृत निजी विद्यालयों को आर.टी.ई. पोर्टल में छात्रों के नाम के सम्मुख अपार आई.डी. की प्रविष्ठि किये जाने हेतु निर्देशित कर, प्रविष्टि पूर्ण करावें।
