Bilaspur High Court: DMF घोटाला: रानू साहू, सौम्या चौरसिया और सूर्यकांत तिवारी की जमानत आवेदन खारिज...
Bilaspur High Court: DMF घोटाला में नाम सामने आने के बाद रानू साहू, सौम्या चौरसिया और सूर्यकांत तिवारी की मुश्किलें और भी बढ़ गई है। हाई कोर्ट में अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से जमानत याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।

Ranu Sahu, Saumya Chourasiya, Suryakant Tiwari
Bilaspur High Court: बिलासपुर। जिला खनिज न्यास निधि -DMF में घोटाले के आरोप में फंसे पूर्व आईएएस रानू साहूख् पूर्व सीएम भूपेश बघेल की उप सचिव व राज्य सेवा संवर्ग की अधिकारी सौम्या चौरसिया,एनजीओ संचालक मनोज कुमार एवं सूर्यकांत तिवारी ने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई जस्टिस एनके व्यास के सिंगल बेंच में हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने सभी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
समर वेकेशन के दौरान आज लगा पहला वेकेशन कोर्ट
बिलासपुर हाई कोर्ट में 12 मई से समर वेकेशन लग गया है। वेकेशन के दौरान आज पहला वेकेशन कोर्ट लगा। जस्टिस एनके व्यास के कोर्ट में डीएमएफ घोटाले में संलिप्त आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि प्रकरण में एफआईआर और केस डायरी में उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है कि आवेदकों की धारा 7 और 12 के तहत अपराधिक घटना में संलिप्तता दिखाई दे रहा है। प्रथम दृष्टया पीसी एक्ट के तहत अपराध करना स्पष्ट हो रहा है। कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है कि एफआईआर के अलावा घोटाले के संबंध में पेश रिकॉर्ड व अन्य दस्तावेजों को पढ़ने से प्रथम दृष्टया आवेदकों की संबंधित अपराध में संलिप्तता को दर्शाता है। इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को नियमित जमानत देने से इंकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया है।
90 करोड़ से अधिक का है घोटाला
आरोप पत्र में अब तक हुई जांच के हवाले से ईडी ने आकलन दिया है कि डीएमएफ घोटाला 90 करोड़ 48 लाख रुपये का है। आरोप पत्र में जेल में बंद निलंबित आईएएस रानू साहू, महिला बाल विभाग की अफसर रहीं माया वारियर, ब्रोकर मनोज कुमार द्विवेदी समेत 16 आरोपियों के नाम हैं। आरोप है कि अधिकारियों को टेंडर की राशि का 40 प्रतिशत तक कमीशन दिया गया था।
