RTE Admission 2026 : अब किराएदार के बच्चों को नहीं मिलेगा दाखिला, घर का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य; कल से आवेदन शुरू, जानें जरुरी गाईडलाइन
RTE Admission 2026 : शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्राइवेट स्कूलों में होने वाले एडमिशन के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। किराए के मकान में रहने वाले पेरेंट्स के बच्चों को RTE के तहत एडमिशन नहीं मिलेगा। इसके लिए रजिस्ट्रार ऑफिस में घर का पंजीयन कराना जरूरी होगा।
RTE Admission 2026 : अब किराएदार के बच्चों को नहीं मिलेगा दाखिला, घर का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य; कल से आवेदन शुरू, जानें जरुरी गाईडलाइन
RTE Admission 2026 : लखनऊ : शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्राइवेट स्कूलों में होने वाले एडमिशन के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। किराए के मकान में रहने वाले पेरेंट्स के बच्चों को RTE के तहत एडमिशन नहीं मिलेगा। इसके लिए रजिस्ट्रार ऑफिस में घर का पंजीयन कराना जरूरी होगा। बच्चों के स्कुल ड्रेस का पैसा सीधे पेरेंट्स के खाते में अब निदेशालय स्तर से ही भेजा जाएगा। जिसमें बैंक से आधार कार्ड लिंक होना जरूरी है।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत राजधानी में चलने वाली 1576 निजी स्कूलों में करीब 21000 सीटों पर एडमिशन के लिए कल 2 फरवरी से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होंगे। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया RTE के तहत प्रवेश लेने वाले सभी बच्चों के दस्तावेज की ऑनलाइन कॉपी विभाग के वेबसाइट पर भी अपलोड की जाएगी। संबंधित प्राइवेट स्कूल के प्रबंधक व प्रिंसिपल यूजर ID के जरिए संबंधित बच्चों के दस्तावेज को चेक भी कर सकते हैं। ऐसा करने से गरीब बच्चों के दाखिले में कोई हेराफेरी नहीं होगी
जिला बड़े शिक्षा अधिकारी विपिन कुमार के मुताबिक, पिछले साल 1398 प्राइवेट स्कूलों में कुल 18000 सीटों पर एडमिशन के लिए एप्लीकेशन लिए गए थे। इस बार स्कूलों की संख्या बढ़ी है और सीटों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। प्राइवेट स्कूलों में प्रवेश लेने वाले बच्चों की फीस विभाग की ओर से पूर्ति की जा रही है. इसके लिए संबंधित स्कूलों से जानकारी मांग गई हैं|
प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी, LKG, UKG और पहली कक्षा में एडमिशन के लिए पहले भाग में 2 से 16 फरवरी तक आवेदन किये जायेंगे। दुसरे भाग में 21 फरवरी से 7 मार्च तक आवेदन किए जायेंगे और तीसरे भाग में 12 से 25 मार्च तक आवेदन होंगे। आवेदन और दस्तावेज जांच के बाद 18 फरवरी को पहली लॉटरी, 9 मार्च को दूसरी लॉटरी और 27 मार्च को तीसरी लॉटरी जारी होगी।
शहर के निवासी और आर्थिक रूप से गरीब परिवार के बच्चों को ही RTE के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश दिया जायेगा। जिला शिक्षा परियोजना समिति की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, एडमिशन के दौरान तहसीलदार द्वारा सत्यापित जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, जॉब कार्ड, स्वास्थ प्रमाणपत्र और आधार कार्ड की जरूरत होगी। इनमें से सभी जरूरी दस्तावेज होने पर ही एडमिशन एप्लीकेशन मान्य होंगे|