Brij Bhushan Singh: बृजभूषण के खिलाफ पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में पुलिस ने पेश की लिखित दलीलें, 20 को अगली सुनवाई

Brij Bhushan Singh: महिला पहलवानों की ओर से भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व अध्यक्ष एवं भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दर्ज कराये गये यौन उत्पीड़न के मामले में दिल्ली पुलिस ने बुधवार को यहां की एक अदालत के समक्ष लिखित दलीलें दायर कर अपना रुख स्पष्ट किया कि क्या इस मामले में आरोपों को तय किया जाय या नहीं।

Update: 2023-12-06 15:48 GMT

Brij Bhushan Singh: महिला पहलवानों की ओर से भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व अध्यक्ष एवं भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दर्ज कराये गये यौन उत्पीड़न के मामले में दिल्ली पुलिस ने बुधवार को यहां की एक अदालत के समक्ष लिखित दलीलें दायर कर अपना रुख स्पष्ट किया कि क्या इस मामले में आरोपों को तय किया जाय या नहीं।

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल ने मामले में आरोपियों के साथ-साथ शिकायतकर्ताओं की ओर से पेश होने वाले अधिवक्ताओं को दलीलों की प्रति प्रदान की। न्यायाधीश इस मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को करेंगे। न्यायाधीश ने कहा, ‘‘मामला अभियोजन पक्ष की ओर से लिखित दलीलें दाखिल करने के लिए सूचीबद्ध है। प्रति प्रदान की गई।

मामले में यदि कोई स्पष्टीकरण है तो इसे 20 दिसंबर के लिए सूचीबद्ध किया जाता है।’’ सिंह डब्ल्यूएफआई के निलंबित सहायक सचिव एवं सह-आरोपी विनोद तोमर के साथ अदालत में पेश हुए।

दिल्ली पुलिस ने इस मामले में छह बार के सांसद सिंह के खिलाफ 15 जून को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), 354 ए (यौन उत्पीड़न), 354 डी (पीछा करना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत आरोपपत्र दायर किया था। पुलिस ने इस मामले में तोमर को भी आरोपित किया है। 

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