Gyanvapi Mosque Case: ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की सर्वे रिपोर्ट जमा करने के लिए ASI को मिला 10 और दिन का समय

Gyanvapi Mosque Case: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की टीम को कोर्ट ने ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय दिया है। इसके लिए एएसआई की ओर से अदालत में प्रार्थनापत्र दिया गया था। हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव के अनुसार, तकनीकी रिपोर्ट नहीं आने के कारण एएसआई ने और समय मांगा। शनिवार को मामले की सुनवाई करते हुए जिला न्यायाधीश ए.के. विश्‍वेश ने एएसआई को 28 नवंबर तक अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा।

Update: 2023-11-18 15:44 GMT

Gyanvapi Mosque Case:  भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की टीम को कोर्ट ने ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय दिया है। इसके लिए एएसआई की ओर से अदालत में प्रार्थनापत्र दिया गया था। हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव के अनुसार, तकनीकी रिपोर्ट नहीं आने के कारण एएसआई ने और समय मांगा। शनिवार को मामले की सुनवाई करते हुए जिला न्यायाधीश ए.के. विश्‍वेश ने एएसआई को 28 नवंबर तक अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा।

बीते दो नवंबर को एएसआई ने आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे, फोटोग्राफर व अन्य तकनीकी विशेषज्ञों के उपलब्ध डेटा का विश्‍लेषण करके रिपोर्ट तैयार कर इसे दाखिल करने के लिए 15 दिन का समय मांगा था। जिला जज ने इसे स्वीकार करते हुए एएसआई को 17 नवंबर तक सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया था।

ज्ञात हो कि दो नवंबर को एएसआई ने अदालत को बताया था कि उसने सर्वेक्षण पूरा कर लिया है, लेकिन सर्वेक्षण कार्य में उपयोग किए गए उपकरणों के विवरण के साथ रिपोर्ट संकलित करने में कुछ और समय लग सकता है। इसके बाद कोर्ट ने दस्तावेज जमा करने के लिए 17 नवंबर तक का अतिरिक्त समय दे दिया। पांच अक्टूबर को कोर्ट ने एएसआई को चार हफ्ते का और वक्त दिया था और कहा था कि सर्वे की का समय इससे ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता है। ज्ञानवापी में सर्वे करने वाली टीम में एएसआई के देशभर के विशेषज्ञ शामिल हुए थे।

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