समलैंगिक महिला की परिजनों ने करवा दी जबरन शादी…….पुलिस को हाईकोर्ट ने दिया यह आदेश… पढ़िये ये खबर
नई दिल्ली 11 मार्च 2021। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को एक समलैंगिक महिला को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया करने का निर्देश दिया है. महिला की मर्जी के खिलाफ जाकर उसके परिवार वालों ने उसकी शादी करवा दी है. कोर्ट ने परिजनों और ससुराल वालों दोनों पक्षों से महिला की रक्षा करने का निर्देश पुलिस को दिया है. जस्टिस मुक्ता गुप्ता की एकल पीठ ने महिला को सुरक्षा प्रदान करने के लिए लाजपत नगर थाने के एसएचओ को ये निर्देश जारी किया है.
याचिका दायर करने वाली महिला ने अदालत को बताया कि वह 23 वर्ष की एक वयस्क महिला है, जिसके माता-पिता को उसके समलैंगिक होने की जानकारी है, बावजूद इसके, उसकी शादी एक व्यक्ति से जबरन करा दी गई और विषमलैंगिक रिश्ते में रहने के लिए उसे मजबूर किया जा रहा है.
याचिकाकर्ता ने अदालत से यह भी मांग की है कि कोर्ट उसके पिता, ससुर और उसके पति को आदेश या निर्देश दे कि कोई भी उसके साथ किसी तरह का संवाद न शुरू करे और उसे डराने, धमकाने या धमकी देने की कोशिश न करे, विशेषकर उसके पैतृक या वैवाहिक घर लौटने के संबंध में या ‘करेक्शन सर्जरी’, पारिवारिक-धार्मिक अनुष्ठान या किसी भी समारोह में शामिल होने और सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लिए दबाव न बनाया जाय.