शिक्षक स्थानांतरण नीति जारी : 31 जुलाई तक होंगे ट्रांसफर, DEO आनलाइन देंगे रिक्त पदों की जानकारी… इस राज्य में शिक्षक की ट्रांसफर पॉलिसी हुई जारी… जानिये क्या है नियम

Update: 2021-07-12 08:18 GMT

भोपाल 12 जुलाई 2021। छत्तीसगढ़ में तो स्थानांतरण नीति को लेकर कोई निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन मध्यप्रदेश प्रदेश ने शिक्षकों की स्थानांतरण नीति जारी कर दी है। 10 अलग-अलग बिंदुओं और शर्तों के आधार पर मध्यप्रदेश में शिक्षकों का स्थानांतरण किया जायेगा। इस बाबत आज मध्यप्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी कलेक्टर, संयुकत संचालकों और डीईओ को निर्देश जारी कर दिया है।

जारी निर्देश के मुताबिक शिक्षक संवर्ग के सभी स्थानांतरण आदेश विभाग के एजुकेशन पोर्टल के माध्यम से किया जायेंगे और संबंधितों को एम शिक्षा मित्र एप के जरिये उपलब्ध होगा। शिक्षक संवर्ग के ऐसे कोई भी आदेश जो पोर्टल से जारी नहीं होंगे, वो प्रभावशील नहीं होंगे। पदग्रहण और पदमुक्ति भी पोर्टल के माध्यम से ही कार्यान्वित होगी।

स्वीकृत और भरे पदों के अलावे रिक्त पदों की जानकारी पोर्टल पर जिला शिक्षा अधिकारी प्रदर्शित करेंगे। 3 दिन के भीतर जानकारी अपडेट करनी होगी, गलती के लिए डीईओ जिम्मेदार होंगे। अगर किसी शिक्षक का राज्य और जिला दोनों स्तर से ट्रांसफर आर्डर जारी होता है तो राज्य स्तरीय आदेश ही माना जायेगा।

स्वयं के व्यय और मचुअल ट्रासफर के लिए जिला शिक्षा अधिकारी को 18 जुलाई तक आवेदन दिया जा सकेगा। विकलांगता व गंभीर बीमारी से पीड़ित शिक्षक संवर्ग शासकीय सेवक डाक या सीधे कार्यालय में अपना आवेदन जमा करायेंगे। प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के बाद 25 जुलाई से 31 जुलाई तक ट्रांसफर आर्डर पोर्टल पर जारी कर दिये जायेंगे। 31 जुलाई को रात 12 बजे पोर्टल लॉक हो जायेगा।

Transfer Policy 2021 Nirdesh dated 12 julu 2021
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