SEBI की मुकेश अंबानी पर बड़ी कार्रवाई, शेयर कारोबार में गड़बड़ी को लेकर रिलायंस पर ठोका 25 करोड़ का जुर्माना…..

Update: 2021-01-02 01:29 GMT

नईदिल्ली 2 जनवरी 2021. बीते कुछ दिनों में देश के सबसे दौलतमंद कारोबारी मुकेश अंबानी को कई बड़े झटके लगे हैं। हाल ही में मुकेश अंबानी दुनिया के दौलतमंद कारोबारियों की रैंकिंग में फिसल गए हैं तो अब उन्हें जुर्माना भी देना होगा।

शेयर बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने नवंबर 2007 में पूर्ववर्ती रिलायंस पेट्रोलियम लि. (आरपीएल) के शेयर कारोबार में कथित गड़बड़ी को लेकर शुक्रवार को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड उसके चेयरमैन और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी के साथ-साथ दो अन्य इकाइयों पर जुर्माना लगाया। रिलायंस इंडस्ट्रीज (आरआईएल) पर 25 करोड़ रुपये और अंबानी पर 15 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा नवी मुंबई सेज प्राइवेट लि. से 20 करोड़ रुपये और मुंबई सेज लि. को 10 करोड़ रुपये का जुर्माना देने को कहा गया है।

मामला नवंबर 2007 में आरपीएल शेयरों की नकद और वायदा खंड में खरीद और बिक्री से जुड़ा है। इससे पहले, आरआईएल ने मार्च 2007 में आरपीएल में 4.1 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया था। इस सूचीबद्ध अनुषंगी इकाई का बाद में 2009 में आरआईएल में विलय हो गया।

इस मामले की सुनवाई करते हुए सेबी के सहायक अधिकारी बीजे दिलीप ने 95 पृष्ठ के अपने आदेश में कहा है कि आम निवेशक यह नहीं जानते थे कि एफ एंड ओ खंड के लेनदेन के पीछे की इकाई आरआईएल है।

उन्होंने अपने आदेश में कहा है कि प्रतिभूतियों की मात्रा या कीमत में किसी भी तरह का हेरफेर निवेशकों के विश्वास को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। सेबी के सहायक अधिकारी ने अपने आदेश में कहा है कि पूंजी बाजार में जोड़तोड़ के ऐसे मामलों में सख्ती से निपटा जाना चाहिए। गौरतलब है कि सेबी ने 24 मार्च 2017 के दिन आरपीएल केस में आरआईएल और अन्य संस्थाओं को आदेश दिया था कि वो निवेशकों के 447 करोड़ रुपये लौटाए।

सेबी के इस आदेश के खिलाफ आरआईएल ने सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल (सैट ) में अपील की थी। सैट ने आरआईएल की अपील खारिज कर दी थी. तब आरआईएल ने ट्रिब्यूनल के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही थी।

 

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