निजी स्कूल अपने शिक्षकों और कर्मचारियों को देंगे पूरा वेतन… राजनांदगांव कलेक्टर ने जारी किया स्पष्ट आदेश….. पालन न करने वाले स्कूलों की मान्यता होगी रद्द

Update: 2020-03-29 06:14 GMT

रायपुर 29 मार्च 2020। पूरा देश कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रहा है और लोगों के सामने जीवन मरण का सवाल उठ खड़ा हुआ है । लोग मुक्त हस्त से केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन को गरीबों और बेघरों की सहायता करने के लिए दान कर रहे हैं ऐसे समय में भी हमेशा खुद का लाभ सोचने वाले कई निजी स्कूल संचालक अमानवीयता की पराकाष्ठा पार करने में लगे हुए हैं । शासन द्वारा कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए सबसे पहले स्कूल, कॉलेज बंद कराए गए ताकि बीमारी को घर घर जाने से रोका जा सके ऐसे में कई निजी स्कूल अपने शिक्षकों और कार्यरत स्टॉफ को मौखिक तौर पर यह कह रहे हैं कि चूंकि स्कूल बंद है और इस सत्र का फीस प्राप्त नहीं हुआ है इसलिए आपको वेतन नहीं दिया जा सकता साथ ही कई स्कूल संचालक अपने कर्मचारियों को निकालने पर भी विचार कर रहे हैं ।
इसकी सूचना और शिकायत जैसे ही राजनांदगांव कलेक्टर जय प्रकाश मौर्य को मिली उन्होंने एक स्पष्ट और कड़ा आदेश जारी करते हुए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत पत्र जारी किया है जिसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया है सभी स्कूल संचालकों को अपने कर्मचारियों को वेतन देना होगा साथ ही आपदा की स्थिति में किसी भी शिक्षक और कर्मचारी की सेवा समाप्त नहीं की जा सकती और इन नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया है कि वह आवश्यक दंड एवं शास्ति अधिरोपित करें जिसके बाद स्कूलों की मान्यता रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी इस आदेश के बाद निजी स्कूलों में कार्यरत शिक्षक और कर्मचारियों ने राहत की सांस ली है इधर अन्य जिले के कर्मचारी भी अपने जिला कलेक्टर से इसी प्रकार के आदेश की उम्मीद लगाए बैठे हैं ताकि उन्हें भी राहत मिल सके ।

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