Salary of former MLAs in CG: जानिए...छत्‍तीसगढ़ में पूर्व विधायकों को कितनी मिलती है पेंशन, पूर्व विधायकों को मिलती है कौन-कौन सी सुविधाएं

Salary of former MLAs in CG: छत्‍तीसगढ़ में चुने गए विधायकों को हर महीने करीब पौने दो लाख रुपये वेतन मिलता है। एक बार विधायक चुने गए नेता को विधायक नहीं रहने पर भी बड़ी राशि वेतन के रुप में मिलती है। इसके साथ ही कई तरह की सुविधाएं भी मिली हैं।

Update: 2023-12-25 13:00 GMT

Salary of former MLAs in CG: रायपुर। छत्‍तीसगढ़ की पांचवीं विधानसभा (2018- 2023) में करीब 40 सदस्‍य पहली बार चुन कर आए थे। 2019 से 2022 के बीच 4 विधानसभा सीटों पर उप चुनाव हुए। 2023 के चुनाव में इनमें से कई विधायकों की टिकट गई तो कुछ को टिकट ही नहीं मिला। उप चुनाव के जरिये जो 4 विधायक चुनकर आए थे उनमें से 2 को कांग्रेस ने इस बार विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया। उप चुनाव के जरिये विधायक बने केवल दो लोगों को टिकट दिया गया। इनमें मरवाही से डॉ.केके ध्रुव और खैरागढ़ से यशोदा वर्मा शामिल हैं। इनमें डॉ. ध्रुव चुनाव हार गए हैं। ध्रुव नवंबर 2022 में चुने गए थे। उनका कार्यकाल केवल एक साल का रहा है। इसके बावजूद उन्‍हें वह सभी सुविधाएं मिलेंगी जो किसी दूसरे पूर्व विधायक को मिलेगी।

छत्‍तीसगढ़ में पूर्व विधायकों को हर महीने लगभग एक लाख रुपये मिलता है। इसमें वेतन के साथ भत्‍ता शामिल है। इसके अलावा पूर्व विधायकों को कई अन्‍य सुविधाएं भी मिली हैं। पूर्व विधायक को 58300 रुपये रुपये हर महीने मिलता है। इसके बाद हर वर्ष के लिए एक हजार रुपये अतिरिक्‍त मिलता है।

छत्तीसगढ़ विधानसभा के भूतपूर्व सदस्यों को दी जा रहे पेंशन, भत्ता एवं सुविधाओं की जानकारी :

1. पेंशन - प्रथम 05 वर्ष कालावधि के लिये राशि रूपये 58,300.00। प्रत्येक अगले एक वर्ष की कालावधि 1000.00 प्रतिमाह दिया जाता है।

2. चिकित्सा भत्ता - रुपये 15,000 प्रतिमाह है।

3. अर्दली भत्ता - रुपये 15,000 प्रतिमाह है।

4. टेलीफोन भत्ता - रुपये 10,000 प्रतिमाह है।

5. चिकित्सा सुविधा - पूर्व विधायक व उनके आश्रित परिवार सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा चलाए गए चिकित्सालयों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने का हक होगा साथ ही राज्य के बाहर भी यदि चिकित्सक की राय में आवश्यक हो तो सदस्य द्वारा राज्य के बाहर उपचार के लिए संचालक, लोक स्वास्थ्य सेवाएं, छत्तीसगढ़ का अनुमोदन प्राप्त करने की स्थिति में, विशेषित चिकित्सीय उपचार प्राप्त करने का भी हक होगा। राज्य के बाहर कराये गये ऐसे चिकित्सा से संबंधित देयकों का नियमानुसार प्रतिपूर्ति भुगतान भी किया जाता है।

6. रेलवे कूपन / हवाई यात्रा - पूर्व सदस्यों (पूर्व विधायक) को एक वित्तीय वर्ष में राज्य के अंदर/बाहर, एक सहयोगी के साथ रेल / हवाई यात्रा करने हेतु राशि रूपये 5.00 लाख बोर्डिंग सहित के कूपन प्रदाय किये जाते हैं।

7. बस पास की सुविधा -- पूर्व सदस्य को राज्य के अंदर एक सहयोगी के साथ निजी बसों में निःशुल्क बस यात्रा की पात्रता है। जिस हेतु विधान सभा सचिवालय से पूर्व सदस्यों को बस पास कूपन्स प्रदाय किये जाते हैं एवं संबंधित बस मालिकों द्वारा पूरे माह के संग्रहित कूपनों के आधार पर देयक, संबंधित जिले के जिलाध्यक्ष को प्रस्तुत कर, जिलाध्यक्ष से भुगतान प्राप्त किये जाते हैं।

8. कुटुम्ब पेंशन - किसी सदस्य या भूतपूर्व सदस्य के पति/पत्नि यदि कोई हो, को आजीवन या उसके आश्रित को, पंद्रह वर्ष की कालावधि के लिये, उस सदस्य की मृत्यु के दिनांक से प्रतिमाह पच्चीस हजार रूपये पेंशन दी जायेगी।

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