NPG BREAKING अजित जोगी अमित जोगी ने सिविल लाईंस में दर्ज 306 के मामले को ख़ारिज करने लगाया हाईकोर्ट में आवेदन, हाईकोर्ट ने केस डायरी तलब की

Update: 2020-01-29 09:56 GMT

बिलासपुर 29 जनवरी 2020। छजका सुप्रीमो अजित जोगी और उनके पुत्र अमित जोगी जो कि छजका अध्यक्ष हैं, दोनों के विरुद्ध सिविल लाईंस थाने में दर्ज आत्महत्या के लिए दूष्प्रेरणा के मामले में हाईकोर्ट ने केस डायरी तलब की है। प्रकरण में अभियुक्त बनाए गए अजित जोगी अमित जोगी ने उनके विरुद्ध दर्ज मामले को ख़ारिज करने के लिए आवेदन दायर किया है।
अजित और अमित जोगी के बिलासपुर स्थित मरवाही सदन में एक नीजि कर्मचारी संतोष कौशिक ने आत्महत्या की थी, जिसके बाद कर्मचारी के परिजनों ने इस पर हंगामा करते हुए जोगी पिता पुत्र पर प्रताड़ना का आरोप लगाया था।बिलासपुर पुलिस ने परिजनों के आवेदन पर छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री और मौजुदा समय में मरवाही से विधायक अजित जोगी और उनके पुत्र पूर्व विधायक तथा छजका अध्यक्ष अमित जोगी के ख़िलाफ़ धारा 306 का प्रकरण दर्ज किया है।
जस्टिस आर पी शर्मा की कोर्ट में इस प्रकरण को लेकर याचिका दायर की गई है, जिस पर हाईकोर्ट ने केस डायरी तलब की है। प्रकरण में अगली सुनवाई 11 फ़रवरी को होनी है।
अजित जोगी और अमित जोगी की ओर से उपस्थित वकील विवेक शर्मा ने NPG से कहा-
“यह याचिका, सिविल लाईंस थाने में दर्ज FIR को ख़ारिज करने के लिए है, हमने तथ्यों के साथ तर्क दिया है कि हमारे ख़िलाफ़ मामला ही नहीं बनता, इसलिए मामला ख़ारिज किया जाए”

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