कर्मचारियों के बचत निधि व ग्रुप इंश्योरेंस पर ब्याज दरों का नया निर्धारण….राज्य सरकार ने जारी किया सभी कलेक्टर, कमिश्नर व विभाग प्रमुखों को पत्र… देखिये नया ब्याज निर्धारण किस रूप में किया गया

Update: 2020-01-31 16:48 GMT

रायपुर 31 जनवरी 2020। परिवार कल्याण निधि के अंतर्गत जमा राशि और शासकीय कर्मचारी समूह बीमा योजना की बचत निधि में जमा राशि पर ब्याज दर पुनर्निधारण किया गया है। भारत सरकार की तरफ से मिले निर्देश के बाद अब राज्य सरकार ने बचत निधि पर ब्याज दर के पुनरीक्षण का आदेश जारी कर दिया है। 1 अप्रैल 2019 से प्रभावशील ब्याज दरों की की ये निर्धारण किया गया है।

समूह बीमा योजना के तहत 1 जनवरी 1987 से 31 दिसंबर 2000 के लिए 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष तिमाही रूप से संयोजित किया गया है। वहीं 1 जनवरी 2001 से 31 दिसंबर 2001 तक की अवधि के लिए ब्याज दर 11 प्रतिशत प्रतिवर्ष, 1 जनवरी 2002 से 31 दिसंबर 2002 तक की अवधि के लिए 9.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष और 1 जनवरी 2003 से 31 दिसंबर 2003 तक के लिए 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष निर्धारित किया गया है।

उसी तरह 1 जनवरी 2004 से 30 नवंबर 2011 तक की अवधि के लिए 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष, 1 दिसंबर 2011 से 8.6 प्रतिशत प्रतिवर्ष और 1 अप्रैल 2019 से 30 जून 2019 तक की अवधि के लिए 8.0 प्रतिशत प्रतिवर्ष, जबकि 1 जुलाई 2019 से 30 सितंबर 2019 तक की अवधि के लिए 7.9 प्रतिशत प्रतिवर्ष, 1 अक्टूबर 2019 से 31 दिसंबर 2019 तक के लिए 7.9 प्रतिशत प्रतिवर्ष निर्धारित किया गया है।

वहीं परिवार कल्याण निधि 1974 के तहत 14 अक्टूबर 1974 से 31 मार्च 1993 तक की अवधि के लिए 7.0 प्रतिशत, 1 अप्रैल 1993 से 31 दिसंबर 2002 तक के लिए 12 प्रतिशत, 1 जनवरी 2003 से 31 दिसंबर 2003 तक की अवधि के लिए 9.0 प्रतिशत की दर से चक्रवृद्धि ब्याज, 1 दिसंबर 2011 से 8.6, 1 अप्रैल 2019 से 30 जून 2019 तक की अवधि के लिए 8.0 प्रतिशत, 1 जुलाई 2019 से 30 सितंबर 2019 तक की अवधि के लिए 7.9 प्रतिशत, 1 अक्टूबर 2019 से 31 दिसंबर 2019 तक की अवधि के लिए 7.9 प्रतिशत प्रतिवर्ष निर्धारित किया गया है।

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