नेटफ्लिक्स प्रबंधन पर ग़ैर ज़मानती अपराध दर्ज.. वेब सीरिज़ में आपत्तिजनक दृश्य का मामला.. धर्म के अपमान का मामला

Update: 2020-11-23 02:07 GMT

भोपाल,23 नवंबर 2020। ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म नेटफ्लिक्स प्रबंधन पर रींवा के सिविल साइंस थाने में ग़ैर ज़मानती धारा में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। वेब सीरिज़ ए सूटेबल बॉय के कतिपय दृश्यों को धर्म के अपमान के उद्देश्य से उपासना के स्थल को अपवित्र करने का अपराध मानते हुए पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है।
वेब सीरिज़ में नायक नायिका के प्रेमालाप के स्थल और पार्श्व ध्वनि को धर्म के अपमान के उद्देश्य से फ़िल्माना माना गया है। राज्य के गृहमंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने इस मसले पर शिकायत के मिलने और जाँच की बात कही थी।
रींवा के सिविल लाईंस थाने में नेटफ्लिक्स प्रबंधन से जूड़ी मोनिका शेरगिल और अंबिका खुराना के विरुद्ध धारा 295 A के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।
भारतीय दंड संहिता की धारा 295 के अनुसार, जो कोई किसी उपासना के स्थान को या व्यक्तियों के किसी वर्ग द्वारा पवित्र मानी गई किसी वस्तु को नष्ट, नुकसानग्रस्त या अपवित्र इस आशय से करेगा कि किसी वर्ग के धर्म का तद्द्वारा अपमान किया जाए या यह सम्भाव्य जानते हुए करेगा कि व्यक्तियों का कोई वर्ग ऐसे नाश, नुकसान या अपवित्र किए जाने को अपने धर्म के प्रति अपमान समझेगा, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या आर्थिक दण्ड, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।
यह उल्लेखित करना पाठकों के लिए जरुरी होगा कि, यह धारा समझौता योग्य नही है।

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