UGC Regulation 2026: सुप्रीम कोर्ट ने नए UGC नियमों पर लगाई रोक, 2012 के नियम होंगे लागू, जानिए क्या बोले- CJI सूर्यकांत

UGC Regulation 2026: Supreme Court ने UGC Regulation 2026 पर रोक लगा दी है; 2012 वाले नियम लागू रहेंगे। CJI सूर्यकांत बोले जातिविहीन समाज की ओर बढ़ना चाहिए। पूरी जानकारी पढ़ें।

Update: 2026-01-29 07:56 GMT

नई दिल्ली | 29 जनवरी 2026: सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के UGC Regulation 2026 के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए नए नियमों पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि नए आदेश तक 2012 के नियम ही लागू रहेंगे।

इस फैसले से संदेश गया है कि विवादित नए नियमों पर व्यापक न्यायिक समीक्षा होने तक मौजूदा 2012 के विनियम (Regulation) लागू रहेंगे और उन्हें ही आधार बनाकर उच्च शिक्षा संस्थानों में नीतिगत कार्य जारी रहेंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने जताई संवैधानिक चिंता

भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमल्य बागची की पीठ ने याचिकाओं की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान CJI सूर्यकांत ने कहा कि हमें जातिविहीन समाज की ओर बढ़ना चाहिए और यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी नियम से समाज में विभाजन की भावना न उभरे।

मुख्य न्यायाधीश ने यह भी सवाल उठाया कि क्या हम “उल्टी दिशा में” बढ़ रहे हैं साथ ही उन्होंने कहा कि जिन्हें सुरक्षा की आवश्यकता है उनके लिए अलग व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि UGC के नए नियमों पर एक विशेषज्ञ कमेटी बनाई जाए ताकि विस्तृत समीक्षा हो सके।

क्या आरोप लगाए गए हैं?

नए UGC इक्विटी रेगुलेशंस 2026 के खिलाफ याचिकाएं मृत्युंजय तिवारी, विनीत जिंदल और राहुल दीवान ने दायर की हैं। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि नए नियम सामान्य वर्गों के खिलाफ भेदभाव को बढ़ावा देते हैं और उनमें जाति-आधारित भेदभाव की परिभाषा समावेशी नहीं है। उनका कहना है कि नियमों में कुछ वर्गों को सुरक्षा का लाभ दिया गया है जबकि सामान्य वर्गों को संस्थागत सुरक्षा से अलग रखा गया है जो संविधान के समानता के सिद्धांत के खिलाफ है।

क्या होंगे आगे के कदम

सुप्रीम कोर्ट ने नए UGC नियमों को फिलहाल रोक लगाने और 2012 के नियमों को लागू रखने का आदेश दिया है। कोर्ट के बयान से यह इशारा मिलता है कि जल्द ही UGC नियमों पर विस्तृत बहस और न्यायिक समीक्षा होगी।

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