Supreme Court's decision on EVM: EVM और VVPAT सुप्रीम कोर्ट की मुहर: कोर्ट का बड़ा फैसला, पर्चियों के शतप्रतिशत मिलान की याचिका भी खारिज...

Supreme Court's decision on EVM:

Update: 2024-04-26 08:35 GMT

Supreme Court 

Supreme Court's decision on EVM: एनपीजी न्‍यूज डेस्‍क

सुप्रीम कोर्ट ने EVM और VVPAT मुद्दे पर आज अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) के वोटों की वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) पर्चियों से शत प्रति‍शत मिलान की मांग वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दीं। बैलेट पेपर से चुनाव कराने को लेकर दर्ज याचिका भी खारिज कर दी गई। यह फैसला जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने सहमति से दिया है। साथ ही अदालत ने दो निर्देश भी दिए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ हो गया है कि मतदान ईवीएम मशीनों से ही होगा। ईवीएम से वीवीपैट की पर्चियों का 100 फीसदी मिलान नहीं किया जाएगा। 45 दिनों तक वीवीपैट की पर्ची सुरक्षित रहेगी। ये पर्चियां उम्मीदवारों के हस्ताक्षर के साथ सुरक्षित रहेगी।

बता दें कि देश में प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस सहित कई दल ईवीएम के स्‍थान पर पहले की तरह बैलेट पेपर के जरिये मतदान की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद आज यह फैसला दिया है।

Tags:    

Similar News