Jamia Violence Case: शरजील-सफूरा फिर आरोपी घोषित, HC ने पलटा ट्रायल कोर्ट का फैसला, इन 9 लोगों के खिलाफ फिर चलेगा केस

Jamia Violence Case: दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2019 के जामिया नगर हिंसा मामले में शरजील इमाम, आसिफ इकबाल तन्हा और 9 अन्य को बरी किए जाने का आदेश पलट दिया है। निचली अदालत ने 4 फरवरी को एक फैसला सुनाया था।

Update: 2023-03-28 10:12 GMT

Jamia Violence Case: दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2019 के जामिया नगर हिंसा मामले में शरजील इमाम, आसिफ इकबाल तन्हा और 9 अन्य को बरी किए जाने का आदेश पलट दिया है। निचली अदालत ने 4 फरवरी को एक फैसला सुनाया था। इसमें सभी जामिया हिंसा के आरोपियों को आरोपमुक्त कर दिया था। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने निचली अदालत के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।

दिल्ली उच्च न्यायालय में आज मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान पीठ ने शरजील इमाम, सफूरा जरगर समेत बाकी आरोपियों पर दंगा करने, गैरकानूनी रूप से जमा होने, लोक सेवक को बाधित करने, संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने और अन्य धाराओं के तहत आरोप तय किए हैं। उच्च न्यायालय ने कहा कि 2019 जामिया हिंसा मामले में आरोपी गैरकानूनी सभा का हिस्सा थे और नारे लगा रहे थे। इस दौरान उन्होंने बैरिकेड को भी तोड़ा और हिंसक हो गए, जब झड़प हुई तो पुलिसकर्मियों पर हमला भी किया।

इन धाराओं में आरोप तय

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शरजील इमाम, सफूरा जरगर, मोहम्मद कासिम, महमूद अनवर, शहजर रजा, उमैर अहमद, मोहम्मद बिलाल नदीम और चंदा यादव के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 143, 147, 149, 186, 353, 427 के तहत आरोप तय कर दिए हैं। इसके साथ ही सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान की धाराएं भी जोड़ी गई हैं।

जामिया मिल्लिया से संबंधित है मामला

दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के बाहर छात्रों के साथ पुलिसकर्मियों की झड़प के दौरान दंगा और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों के आरोप में कई लोगों को गिरफ्तार किया था। शरजील इमाम को अभद्र भाषा के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिसने हिंसा भड़काई थी, जबकि सफूरा और अन्य को जामिया के अंदर हिंसात्मक गतिविधियों में शामिल पाया गया था।

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