Manipur Violence: भीड़ ने मुख्य आरोपी के घर को किया आग के हवाले , Viral Video के बाद गुस्से में लोग
Manipur Violence: मणिपुर में 2 महिलाओं को नग्न करके सड़क पर घुमाने वाले मुख्य आरोपी के घर को आग के हवाले कर दिया गया। महिलाओं के साथ दिल को दहला देने वाले कुकृत्य करने वाले शख्स के घर को गुस्साई भीड़ ने जलाकर स्वाहा कर दिया।
Manipur Violence: मणिपुर में 2 महिलाओं को नग्न करके सड़क पर घुमाने वाले मुख्य आरोपी के घर को आग के हवाले कर दिया गया। महिलाओं के साथ दिल को दहला देने वाले कुकृत्य करने वाले शख्स के घर को गुस्साई भीड़ ने जलाकर स्वाहा कर दिया। इस घटना से आहत और गुस्साए लोग आरोपी खुयरूम हेरदास के चेकमाई इलाके में स्थित उसके घर पर पहुंचे। जहां उसके घर को आग के हवाले कर दिया गया।
गुस्साई भीड़ ने आरोपी का घर फूंका
आरोपी के घर को जलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि मणिपुर में महिलाओं को नग्न कर उनके साथ दरिंदगी करते हुए वायरल हुए वीडियो के मामले में मुख्य आरोपी खुयरूम हेरादास को पुलिस ने गुरुवार को थॉउबल जिले से गिरफ्तार किया था। इस मामले में पुलिस अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं अन्य दरिंदों की तलाश जारी है।
बता दें कि मणिपुर में 3 मई को मैतेई (घाटी बहुल समुदाय) और कुकी जनजाति (पहाड़ी बहुल समुदाय) के बीच हिंसा शुरू हुई थी। दरअसल, मणिपुर में मैतेई समाज की मांग है कि उसको कुकी की तरह राज्य में शेड्यूल ट्राइब (ST) का दर्जा दिया जाए। इसके खिलाफ कुकी समाज ने आवाज उठाई और आदिवासी एकजुटता रैली निकाली गई। इस मुद्दे पर मामला बढ़ते-बढ़ते विरोध और फिर हिंसा तक पहुंच गया।
अब तक 120 लोगो की मौत
मणिपुर में जातीय हिंसा पिछले 2 महीने से जारी है। रिपोर्ट्स के अनुसार अब तक हिंसा की इस घटना में 120 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। जबकि हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। अभी तक प्रदेश में हालात सुधर नहीं रहे है। 4 मई को 2 महिलाओं के साथ हुई इस शर्मसार करने वाली घटना से प्रदेश में और आक्रोश फैल गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर दुख जताया है और आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने की बात कही है। मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर गहन चिंता जताते हुए प्रदेश और सरकार से जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि अपराधियों को सजा दिलाने के लिए की गई कार्रवाई से कोर्ट को अवगत कराया जाए।