EPFO News: अब देश भर के 78 लाख पेंशन भोगियों के लिए EPFO ने दी सुविधा, देश में कहीं से भी निकाल सकेंगे पेंशन
EPFO News: ईपीएफओ ने कर्मचारी पेंशन योजना में बड़ा बदलाव किया है। जिसके तहत बिना पीपीओ ट्रांसफर करवाए देशभर के किसी भी बैंक से पेंशनर अपनी पेंशन निकाल सकते हैं। पेंशन शुरू करने के लिए बैंक जाकर वेरिफिकेशन करने की आवश्यकता नहीं होगी। पेंशन राशि सीधे लाभार्थियों के खाते में तुरंत जमा कर दी जाएगी। एक जनवरी से यह व्यवस्था लागू हो गई है।
EPFO News: दिल्ली। देशभर के 78 लाख से अधिक पेंशन भोगियों के लिए रिटायरमेंट फंड संगठन ईपीएफओ ने बड़ी सुविधा दी है। जिसके तहत पेंशन होगी अब देश की किसी भी बैंक के ब्रांच से पेंशन निकाल सकते हैं। पहले अगर पेंशन होगी अपनी लोकेशन या बैंक का ब्रांच बदलता था तो उसे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। पर अब पेंशन पेमेंट ऑर्डर अर्थात पीपीओ ट्रांसफर कराए बिना देश के 78 लाख पेंशन भोगी कहीं से भी अपनी पेंशन निकाल सकते हैं। श्रम मंत्रालय ने केंद्रीयकृत पेंशन भुगतान प्रणाली ( सीपीपीएस) को 1 जनवरी 2025 से पूरे देश में लागू कर दिया है।
केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली से उन पेंशन भोगियों के लिए ज्यादा फायदा होगा जो रिटायर होने के बाद अपने गृह नगर चले जाते हैं। इसके अलावा अपना स्थान परिवर्तन करते हैं। ऐसे पेंशन भोगी अब किसी भी बैंक से अपनी पेंशन निकाल सकेंगे। अपनी बैंक और शाखा बदलने या दूसरे शहरों में जाने पर भी अब उन्हें पेंशन शुरू करने के लिए बैंक जाकर वेरिफिकेशन करने और पेंशन भुगतान आदेश अर्थात पीपीओ को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में ट्रांसफर करने की आवश्यकता नहीं होगी। सीपीपीएस से देश भर के सभी पेंशन भोगियों को पेंशन भुगतान एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम से किया जाएगा। श्रम मंत्रालय के आदेश के बाद ईपीएफओ ने पलक प्रोजेक्ट के तौर पर अक्टूबर 2024 में जम्मू और श्रीनगर तथा करनाल में क्षेत्रीय कार्यालयों में इसकी शुरुआत की। जिसमें 49 हजार पेंशन भोगियों को 11 करोड रुपए की पेंशन दी गई। इसका दूसरा पायलट प्रोजेक्ट नवंबर 2024 में देश के 24 कार्यालयों में शुरू हुआ और 9.3 लाख पेंशन भोगियों के 213 करोड़ रुपए की पेंशन वितरित की गई। सफलता को देखते हुए दिसंबर 2024 में इस पूरे देश के 122 पेंशन वितरण कार्यालयों में लागू कर दिया गया। जो 1 जनवरी से शुरू हो गई है।
कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के लिए केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली ( सीपीपीएस) के प्रस्ताव को श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया और ईपीएफ के केंद्रीय निवासी बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत कर लिया गया है। इसके बाद 1 जनवरी से सुविधा देश भर के 78 लाल पेंशनरों को मिलने लगी है।
वर्तमान व्यवस्था के तहत ईपीएफओ जोनल और क्षेत्रीय कार्यालय केवल तीन से चार बैंकों के साथ व्यक्तिगत स्तर पर व्यवस्था बनाकर कार्य करते थे। जिससे देरी होती थी। पर अब पेंशन भुगतान प्रक्रिया तेज और सरल हो गई है और पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन तथा पारदर्शी कर दी गई है। अब पेंशन के पैसों की निकासी पारदर्शी प्रणाली से होगी तथा इसमें त्रुटियां और देरी खत्म हो जाएगी। पेंशन राशि सीधे पेंशनरों के खाते में तुरंत जमा कर दी जाएगी।
अब पेंशनर देशभर में कहीं भी किसी भी बैंक से पेंशन निकालने की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। बैंक है जगह बदलने पर पीपीओ ट्रांसफर की जरूरत भी पेंशनरों को नहीं होगी। जिसके चलते पेंशन भुगतान प्रक्रिया तेज और सरल होगी। यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और पारदर्शी है।