सांसद के जाति प्रमाण पत्र को हाईकोर्ट ने बताया फर्जी…. 2 लाख का जुर्माना भी ठोंका….अब लोकसभा सदस्यता पर भी खतरा

Update: 2021-06-08 05:47 GMT

मुंबई 8 जून 2021। अमरावती से लोकसभा की सांसद नवनीत कौर राणा की मुश्किलें बढ़ गयी है। उनका जाति प्रमाण पत्र को बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को रद्द कर दिया है. जाति प्रमाण पत्र को रद्द करते हुए कोर्ट ने उनपर 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. शिवसेना के पूर्व सांसद आनंदराव अडसुल ने नवनीत कौर राणा के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. आनंदराव अडसुल ने कोर्ट में दावा किया था कि उनका जाति प्रमाण पत्र जाली है.

कोर्ट के इस झटके के बाद नवनीत की लोकसभा सदस्यता भी खतरे में है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि छह हफ्ते के भीतर नवनीत कौर राणा अपना सभी प्रमाण पत्र जमा करें. कोर्ट के फैसले के बाद उनकी सदस्यता जाने का भी खतरा दिखाई दे रहा है.नवनीत राणा पर फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने का आरोप था। शिवसेना के पूर्व सांसद आनंदराव अडसुल ने हाईकोर्ट में उनके खिलाफ याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने सांसद नवनीत राणा का जाति प्रमाण पत्र गलत पाया है।

इससे पहले साल 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान पेश किए उनके जाति प्रमाणपत्र को बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज किया था। उस दौरान यह साबित हुआ था कि नवनीत कौर ने पिता के 3 फर्जी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट बनाकर नवनीत कौर हरभजनसिंह कुंडलेस नाम से जाति प्रमाण पत्र लिया था। यह चुनाव नवनीत हार गईं थीं, लेकिन 2019 के चुनाव में उन्होंने शिवसेना के आनंदराव अडसुल को अच्छे मार्जिन से हराया था।

बता दें कि नवनीत राणा साल 2014 में राजनीति में एंट्री ली थी. उस दौरान उन्होंने एनसीपी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरी थीं लेकिन चुनाव हार गई थीं. हालांकि साल 2019 में वह निर्दलीय मैदान में उतरीं और चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंची थी. नवनीत राणा के पति रवि राणा महाराष्ट्र के विधायक हैं.

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