मेड़पारा मवेशी मौत मामला: मामले मे पशु क्रूरता अधिनियम धारा 13 और धारा 429 के तहत FIR,अतिरिक्त कलेक्टर की अध्यक्षता में जाँच समिति गठित

Update: 2020-07-25 12:01 GMT

बिलासपुर,25 जुलाई 2020।मेड़पारा मवेशी मौत मामले में ज़िला प्रशासन ने जाँच समिति का गठन किया है, इस समिति की अध्यक्षता अतिरिक्त कलेक्टर करेंगे। यह समिति पूरी घटना और उसके लिए जवाबदेह लोगों की जानकारी रिपोर्ट में तैयार करेगी।
कलेक्टर सारांश मित्तर ने NPG से कहा
“ प्रकरण में अपराध क़ायम कराया गया है। पशु क्रूरता अधिनियम की धारा 13 और आईपीसी की धारा 429 के तहत अपराध दर्ज किया है। प्रारंभिक रिपोर्ट में डॉक्टरों ने मवेशियों की मौत की वजह दम घूँटना बताया है। जीवित मवेशियों को उपचार के बाद बचा लिया गया है, अतिरिक्त कलेक्टर की अगुवाई में समिति का गठन किया गया है जो पूरे मसले पर रिपोर्ट सौंपेगी, जो लोग भी दोषी पाए जाएंगे उन पर कठोरतम कार्यवाही होगी”
विदित हो कि तखतपुर ब्लॉक के मेड़पारा में कल रात पुराने पंचायत भवन के एक संकीर्ण कमरे में क़रीब सौ मवेशियों को रख दिया गया जिनमें से कईयों की मौत हो गई। ज़िला प्रशासन ने मौत का आँकड़ा 45 बताया है।

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