लॉकडाउन छूट-बिग ब्रेकिंग : कल से ऑटो और टैक्सी चलनी शुरू हो जायेगी… राज्य सरकार ने जारी किया आदेश … इन शर्तों का पालन करना होगा जरूरी, वरना नहीं चल पायेंगे आटो-टैक्सी में

Update: 2020-05-27 12:29 GMT

रायपुर 27 मई 2020। लॉकडाउन में राज्य सरकार बड़ी छूट देने जा रही है। राज्य सरकार ने अब टैक्सी और आटो चलाने की इजाजत दे दी है। इस बाबत परिवहन आयुक्ति ने सभी कलेक्टर व एसपी के साथ अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया है। हालांकि इनका परिचालन राज्य के भीतर होगा। अंतर्राज्यीय परिवहन की इजाजत नहीं होगी। राज्य सरकार ने अपने निर्देश में कहा है कि इस छूट के बाद राज्य के जिलों के भीतर या अंतर जिला परिवहन की कल से छूट मिलेगी। हालांकि इसके साथ कुछ शर्तें जोड़ी गयी है।

अंतर जिला टैक्सी या आटो को परिचालन एवं आवागमन के लिए आनलाईन ई-पास लेना जरूरी होगा। मोबाइल एप्लीकेशन के जरिये कोई भी व्यक्ति ई-पास ले सकेगा। इसके लिए अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करना होगा।

बिना आनलाइन पास के टैक्सी, आटो के परिचालन की अनुमति नहीं होगी। टैक्सी व आटो में यात्रा के दौरान अनिवार्य रूप से चेहरे पर मास्क लगाना, सफाई, शोसल व फिजिकल डिस्टेंसिंग को लेकर जारी एडवाइजरी का पालन करना होगा।

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