लॉकडाउन बिग ब्रेकिंग : मास्क नहीं पहनने और थूकने पर इतना भरना होगा जुर्माना….बाइक में दो सवारी और कार चालक के लिए भी अर्थदंड हुआ तय…. देखिये किस जुर्म में कितना होगा जुर्माना …आदेश जारी

Update: 2020-04-23 14:55 GMT

रायपुर 23 अप्रैल 2020। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर राज्य में लॉकडाउन में छूट तो दी गयी है, लेकिन उस छूट में कई शर्तें भी जुड़ी है। मसलन मास्क लगाना जरूरी होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा, सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर पाबंदी रहेगी…। सख्त प्रशासन लगातार इस बात की मानिटरिंग कर रहा है कि कहीं भी लॉकडाउन की छूट की शर्तों का उल्लंघन ना हो।

जिला प्रशासन की तरफ से छूट की शर्तों में उल्लंघन पर जुर्माने का प्रावधान किया है। रायपुर कलेक्टर ने आदेश दिया है कि अगर सार्वजनिक स्थानों पर मास्क या चेहरा नहीं ढका तो 100 रुपये तक जुर्माना किया जा सकता है। वहीं सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर भी 100 रुपये फाइन देना होगा।

सार्वजनिक जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को तोड़ने पर 200 रुपया प्रति व्यक्ति दंड दिया जायेगा। बाइक या स्कूटी पर एक से ज्यादा व्यक्ति के बैठने पर 200 रुपया, कार या फोर व्हीलर में दो व्यक्ति से ज्यादा की सवारी पर 200 रुपये का जुर्माना देना होगा। कार या फोर व्हीलर में ड्राइवर के अलावे एक व्यक्ति पीछे बैठ सकता है।

वहीं दुकानदारों को भी सख्त नियमों का पालन करना होगा। प्रशासन ने निर्देश दिया है कि छूट प्राप्त दुकानों व संस्थानों के द्वारा मास्क का उपयोग नहीं करने पर एवं उनके द्वारा अनावश्यक घूमने व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर 500 रुपये का जुर्माना देना होगा। अगर दूसरी बार भी यही गलती दोहरायी जाती है तो 1000 रुपया अर्थदंड देना होगा।

 

 

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