पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह की संपत्ति की जाँच CBI और ED से कराने की माँग वाली याचिका को सुनने से जस्टिस संजय के अग्रवाल ने किया इंकार

Update: 2020-12-02 11:16 GMT

बिलासपुर,2 दिसंबर 2020। पूर्व मुख्यमंत्री और मौजुदा समय भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ रमन सिंह की संपत्ति की जाँच और चुनावी शपथ पत्र में गलत जानकारी देने की जाँच केंद्रीय एजेंसियों से कराने की माँग करने वाली याचिका की सुनवाई करने से हाईकोर्ट में रोस्टर के तहत जहाँ लगी थी, उस कोर्ट ने सुनवाई करने से इंकार कर दिया है।
डॉ रमन सिंह के विरुद्ध दायर याचिका कांग्रेस नेता विनोद तिवारी ने दायर की है। इस याचिका में डॉ रमन सिंह के 2008,2013 और 2018 में दिए चुनावी हलफ़नामे में दिए संपत्ति के ब्यौरे को डॉ रमन सिंह की आय से अधिक बताया गया है। याचिका में मामले की जाँच CBI और ED से कराने की माँग रखी गई है।
याचिका WPCR/602/2020 पर सुनवाई जस्टिस संजय के अग्रवाल को करनी थी, जिसकी सुनवाई करने से जस्टिस संजय के अग्रवाल ने इंकार कर दिया।
अब इस याचिका की सुनवाई कौन करेगा इसका निर्धारण चीफ जस्टिस करेंगे, वे जिसे तय करेंगे अब उस जस्टिस की कोर्ट उसकी सुनवाई करेगी

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