जोगी को हाईकोर्ट से झटका, नौकर की खुदकुशी मामले में पिता-पुत्र के खिलाफ दर्ज FIR खत्म नहीं होगी

Update: 2020-02-28 12:56 GMT

बिलासपुर 28 फरवरी 2020। जनता जोगी कांग्रेस के सुप्रीमों अजीत जोगी को नौकर के खुदकुशी मामले में तगड़ा झटका लगा है। हाइकोर्ट ने जोगी के द्वारा नौकर खुदकुशी मामले में दर्ज एफआईआर को निरस्त करने की याचिका को खारिज कर दिया है। दरअसल बीते 15 जनवरी को बिलासपुर स्थित बंगले में उनके नौकर संतोष कौशिक ने आत्महत्या कर ली थी।

घटना के बाद मृतक के परिजनों ने सिविल लाईन पुलिस में अजीत जोगी, अमित जोगी के खिलाफ प्रताड़ित करने का आरोप दर्ज कराया था। परिजनों ने पुलिस को बताया था कि मृतक संतोष को चोरी के आरोप में जेल भेजने की धमकी दी जा रही थी। इससे प्रताड़ित होकर संतोष ने खुदकुशी कर ली थी। इस मामले में बिलासपुर के सिविल लाईन पुलिस ने अजीत जोगी और अमित जोगी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया था।

इस मामले में जोगी पिता पुत्र ने अपने वकिल के साथ एफआईआर को निरस्त करने की याचिका हाईकोर्ट में लगायी थी। याचिका में जोगी ने अपना पक्ष रखते हुये कहा था कि जब ये घटना हुई उस दौरान वो बंगले में नहीं थे। अमित जोगी मुंबई में और अजीत जोगी बिलासपुर से बाहर थे। राजनीतिक दल के द्वारा पुलिस पर दबाव डालकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करायी गयी थी। जोगी ने इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की थी।

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