दुर्ग में हर किराएदार की जानकारी थाने में दर्ज करना अनिवार्य.. दर्ज नहीं कराए तो धारा 188 के तहत कार्यवाही तय
दुर्ग,1 सितंबर 2021। ज़िले में अब हर किराएदार की जानकारी क्षेत्रीय थाना चौकी में देना अनिवार्य होगा। मकान मालिकों को इस जानकारी के लिए एक निश्चित प्रारूप में पूरा ब्यौरा जमा करना होगा। यदि ऐसा नहीं किया गया तो मकानमालिक को धारा 188 के तहत कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा।
कप्तान प्रशांत अग्रवाल ने बताया
”दुर्ग औद्योगिक और बड़ा ईलाका है, अपराध नियंत्रण के लिए हर जरुरी कदम उठाए जा रहे हैं, किराएदारों की जानकारी एक महिने के भीतर मकान मालिक संबंधित थाना चौकी को प्रारुप में जमा कर के देंगे, यदि ऐसा नहीं हुआ तो छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 34 (6) के तहत कार्यवाही होगी और धारा 188 का प्रयोग होगा”
दुर्ग के मकान मालिक या किराएदार अपनी जानकारी ऑनलाइन सिटीज़न सर्विसेज़ में भी दर्ज करा सकते हैं, इसके लिए उन्हें cgpolice.gov.in में एंटर कर के कॉलम अनुरुप जानकारी दर्ज करनी होगी।