मास्क नहीं तो फ्लाईट से उतार दिया जायेगा….DGCA ने जारी किया सख्त आदेश…. ये पाबंदियां भी हुई लागू

Update: 2021-03-13 06:35 GMT

नयी दिल्ली 13 मार्च 2021। कोरोना की खतरनाक रफ्तार देश में जारी रही है। कई राज्यों में तो लॉकडाउन के हालात हैं। माना जा रहा है कि अब जल्द ही देश में ट्रेन, बसों में यात्रियों को लेकर भी सख्ती लागू की जा सकती है। इससे पहले फ्लाईट को लेकर सख्त आदेश DGCA ने दिया है। विमानन नियामक डीजीसीए ने सभी एयर लाइंस को निर्देश दिए हैं कि वे फ्लाइट में मास्क के इस्तेमाल का सख्ती से पालन कराएं।

यदि कोई यात्री मास्क नहीं पहने तो उसे विमान से उतार दिया जाए। इसी तारतम्य में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने बिना मास्क पहने विमान में सवार नहीं होने देने का निर्देश दिया है। यदि कोई उड़ान के दौरान मास्क नहीं पहने तो उसे उतार दें। उड़ान के दौरान कोरोना नियमों की एक गाइड लाइन भी डीजीसीए ने जारी की है।

तत्काल प्रभाव से नियम लागू
ताजा दिशानिर्देशों के अनुसार, फ्लाइट के अंदर समय-समय पर जांच की जाएगी। ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यात्री प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं। DGCA ने इस दिशानिर्देशों को तत्काल प्रभाव से पालन करने के लिए कहा है। उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

जस्टिस सी हरि शंकर ने मंगलवार को घरेलू एयरलाइंस और डीजीसीए को निर्देश दिया कि वे यात्रियों के बीच मास्क लगाने को सख्ती से लागू कराए। मास्क न लगाने वाले यात्रियों को या तो पहले ही रोक दें या फिर उन्हें नो-फ्लाई रेजिमेन में डाल दें। 5 मार्च को कोलकाता से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट पर मास्क लगाने में लापरवाही करने वाले यात्रियों को देखने के बाद खुद संज्ञान लिया गया।

नई गाइड लाइन में ये प्रावधान भी
यदि उड़ान रवाना होने से पहले कोई यात्री कहे कि वह कोरोन गाइड लाइन का पालन नहीं करेगा तो उसे विमान से उतार दिया जाए।
यदि कोई यात्री बार-बार चेतावनी के बाद भी मास्क नहीं पहने या कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन नहीं करे तो उसे ‘अनियंत्रित यात्री’ माना जाए और संबंधित एयर लाइन उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे।
अनियंत्रित यात्रियों को सबक सिखाने के लिए नागरिक विमानन सेवाओं के अलग-अलग नियम हैं। यदि कोई यात्री अभद्र भाषा का इस्तेमाल करे तो उसे तीन माह के लिए उड़ान से प्रतिबंधित किया जा सकता है।
यदि कोई यात्री क्रू मेंबर पर हमला करता है तो उसे छह माह के लिए हवाई यात्रा से प्रतिबंधित किया जा सकता है।
जान को खतरा पैदा करता है तो उसे दो साल या अधिक के हवाई सफर से प्रतिबंधित किया जा सकता है।

 

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