भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा और तजिंदर सिंह के ख़िलाफ़ दर्ज FIR को हाईकोर्ट ने किया ख़ारिज.. 3 एफआईआर दर्ज थी

Update: 2021-04-12 00:40 GMT

बिलासपुर,12 अप्रैल 2021। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा और तजिंदर सिंह बग्गा के ख़िलाफ़ छत्तीसगढ़ में दर्ज FIR को ख़ारिज किए जाने की याचिका पर सुनवाई करते हुए FIR को रद्द किए जाने के आदेश दिए हैं।
संबित पात्रा और तजिंदर सिंह बग्गा के ख़िलाफ़ तीन FIR दर्ज की गई थी। हाईकोर्ट ने इस मसले पर पहले ही “नो कोरेसिव एक्शन” का आदेश दे चुका था।
याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता रमाकान्त मिश्रा और शरद मिश्रा ने हाईकोर्ट में पक्ष रखा। संबित पात्रा के एक ट्वीट पर हंगामा मचा था और धारा 499,500,153A,298,505(2) की धाराओं में अपराध दर्ज किया
गया था।याचिकाकर्ताओं की ओर से इसे राजनीति से प्रेरित और विधिक औपचारिकताओं की अवहेलना बताया गया था।
जस्टिस संजय के अग्रवाल ने इस याचिका पर फ़ैसला देते हुए संबित पात्रा और तजिंदर सिंह बग्गा के ख़िलाफ़ दर्ज FIR को रद्द करने के निर्देश दिए हैं।

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