हाईकोर्ट ने पेंशन भुगतान का दिया निर्देश : राज्य सरकार ने मीसाबंदियों की पेंशन रोकी थी… हाईकोर्ट में दायर की गयी थी याचिका, 9 महीने से नहीं हो रहा था भुगतान

Update: 2020-01-09 11:24 GMT

रायपुर 9 जनवरी 2020। बिलासपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को मीसा बंदियों की पेंशन राशि के भुगतान का आदेश दिया है। राज्य सरकार ने भौतिक सत्यापन का हवाला देते हुए मीसा बंदियों की पेंशन रोक दी थी। इस निर्देश के बाद 9 महीने से मीसा बंदियों को पेंशन मिलना बंद हो गया था। इस वजह से बिलासपुर के 28 मीसाबंदी भी प्रभावित हुए थे, जिनकी पेंशन रोक दी गयी थी।

बाद में मीसा बंदियों ने बिलासपुर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। याचिका में पूरे प्रदेश में मीसाबंदियों के पेंशन रोकने की बात कही गयी थी। हाईकोर्ट में ये याचिका जस्टिस पी सैम कोशी के सिंगल बेंच में लगी थी, जिस पर कोर्ट ने फैसला दिया है कि राज्य सरकार तत्काल मीसाबंदियों का पेंशन भुगतान करे।

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