Covid-19 के प्रसार को रोकने के लिए इन दस्तावेजों की वैधता को फिर से विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने रविवार को कहा कि “इसमें ऐसे दस्तावेज शामिल होंगे जिनकी वैधता 1 फरवरी को समाप्त हो गई है या 31 मार्च 2021 तक समाप्त हो जाएगी। इससे नागरिकों को परिवहन संबंधी सेवाओं का लाभ उठाने में मदद मिलेगी।”
बताते चलें कि यह चौथी बार है, जब सरकार ने ऐसे दस्तावेजों की वैधता को बढ़ाया है। इससे पहले सरकार ने अगस्त में कहा था कि ये दस्तावेज 31 दिसंबर तक मान्य होंगे। दुनिया भर में फैले कोरोना वायरस के कारण कई देशों के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न चरणों में लॉकडाउन लगाया गया। जिसके कारण Driving License, RC आदि दस्तावेजों की वैधता को रिन्यू नहीं कराया जा सका।
नए लाइसेंस के लिए RTO में नहीं कोई तारीख: अगर आपने अभी तक अपने दस्तावेजो को रिन्यू नहीं कराया है, तो आप parivahan.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं । जिसके बाद आप आरटीओ में आपके बायोमेट्रिक विवरण की जांच कर दस्तावेजों का सत्यापन करा सकते हैं। वहीं नए ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर अभी राज्यो में तीन महीने तक कोई तारीख नहीं दी जा रही है।