CM-कलेक्टर पर FIR : सिविल कोर्ट में मुख्यमंत्री, कलेक्टर सहित पर 14 पर FIR दर्ज….जानिये क्या है पूरा मामला …

Update: 2021-02-24 04:32 GMT

पटना 24 फरवरी 2021। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट में केस दर्ज किया गया है। इस मामले में सीएम नीतीश कुमार तथा मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी समेत 14 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। सिविल कोर्ट के वकील जयचंद्र प्रसाद साहनी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि चाकी सोहगपुर के मतदाता सूची में दूसरे पंचायत के लोगों के नाम जोड़े जाने को लेकर यह केस दर्ज किया गया है। आरोप लगाया है कि पंचायत चुनाव जीतने के लिए मतदाता सूची में यह गड़बड़ी की गई है।

आपको बता दें कि बिहार पंचायत चुनाव के लिए तैयार मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की शिकायतों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने कड़ा प्रावधान किया है। आयोग ने निर्देश दिया है कि अंतिम सूची प्रकाशित करते समय सभी बीडीओ को यह लिखित प्रमाण देना होगा कि प्रकाशित मतदाता सूची सही है। आयोग के इस कड़े कदम के बाद मतदाता सूची तैयार करने वाली कार्य एजेंसी से लेकर अधिकारियों तक में हड़कंप है।

राज्य में नीतीश कुमार के सीएम बनने के बाद कई बार उनपर गंभीर आरोप लगे। हाल ही में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया था कि बिहार में कागजों पर 2 करोड़ से अधिक कोरोना टेस्ट हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया था कि कोरोना को लेकर हुए टेस्ट में बड़े पैमाने पर धांधली की गई है।

राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव योगेंद्र राम ने इसको लेकर आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा है कि आयोग ने सभी बीडीओ को विधानसभा की मतदाता सूची में से उन लोगों के नाम की सूची भेजी है, जिनका नाम किसी कारणवश पंचायत की मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाया है। आयोग ने कहा है कि अब सभी बीडीओ छूटे मतदाताओं के नाम वाली सूची डाउनलोड कर देख लें कि पंचायत चुनाव के लिए प्राकाशित प्रारूप में उन मतदाताओं के नाम हैं या नहीं। यह निश्चित होने के बाद कि उनका नाम मतदाता सूची से छूट गया है, या दूसरे मतदान केंद्र या पंचायत में अंकित हो गया है, बीडीओ उसमें सुधार करेंगे।

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