EPFO ने दिया तोहफा, सिर्फ 72 घंटे में खाते में जमा हो रहे पैसे… 1.37 लाख PF खाताधारकों को दिए 279 करोड़ रुपये…इमरजेंसी में लोगों को मिली राहत

Update: 2020-04-11 11:27 GMT

नईदिल्ली 11 अप्रैल 2020। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने पिछले दस दिन के दौरान अंशधारकों के 1.37 लाख से अधिक मामले निपटाएं हैं और 279.65 करोड़ रुपये का वितरण किया गया है।

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने शुक्रवार को यहां बताया कि कोरोना महामारी को देखते हुए ईपीएफओ के प्रावधानों में बदलाव किया गया है और अंशधारकों को ऑनलाइन सुविधा प्रदान की जा रही है। न्यूनतम अर्हता पूरा करने वाले मामलों को 72 घंटों से भी कम समय में निपटाया जा रहा है। अन्य मामलों को भी कम से कम समय में निपटाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

ईपीएफओ ने कहा, कोविड-19 के तहत ऑनलाइन दावों पर ऑटो मोड से क्लेम सेटल किए जा रहे हैं और सिर्फ 72 घंटे में पैसे आपके खाते में आ जाएंगे।।

ईपीएफओ ने लॉकडाउन के दौरान अंशधारकों को राहत देने के लिए 280 करोड़ रुपये के 1.37 लाख निकासी दावों का निपटान किया है। श्रम मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि लॉकडाउन के दौरान ईपीएफओ ने 279.65 करोड़ रुपये के 1.37 लाख दावों का निपटान किया है।

इस योजना के तहत, ईपीएफओ अंशधारक अपनी बचत का 75 फीसदी या अधिकतम तीन महीने के मूल वेतन और महंगाई भत्ते को अपने पीएफ खाते से निकाल सकते हैं (जो भी कम हो)। नए महामारी वापसी प्रावधान के अलावा, ईपीएफओ ने ग्राहकों को वर्तमान में घर निर्माण, शादी, बच्चों की शिक्षा, बीमारी और बेरोजगारी को वापस लेने की भी अनुमति दी है।

श्रम मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि अंशधारकों को उनके द्वारा की गई निकासी का पैसा मिलना शुरू हो गया है। ईपीएफओ ने पिछले दस दिन में इन दावों का निपटान किया है। ईपीएफओ ने कहा कि उसकी प्रणाली में पूरी तरह से अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) अनुपालन वाले अंशधारकों के दावों का निपटान तीन दिन से कम के समय में किया जा रहा है।

मंत्रालय ने कहा कि जिन सदस्यों ने किसी अन्य श्रेणी में आवेदन किया है वे भी कोरोना वायरस संकट से निपटने के लिए केवाईसी अनुपालन की स्थिति के अनुसार निकासी का दावा कर सकते हैं। बयान में कहा गया है कि सभी दावों का निपटान तेजी से करने का हरसंभव प्रयास किया जा रहा है।

कोरोना वायरस से जंग के लिए EPF से विशेष निकासी का प्रावधान प्रधानमंत्री गरीब कल्‍याण योजना (PMGKY) का हिस्‍सा है जिसकी घोषणा सरकार ने की थी। 28 मार्च 2020 को ईपीएफ स्‍कीम में पैरा 68 एल (3) जोड़ा गया और इसे तुरंत अधिसूचित भी किया गया।

इस प्रावधान के तहत तीन महीने का मूल वेतन और महंगाई भत्‍ता या ईपीएफ खाते में जमा 75 फीसद राशि, जो भी कम हो, की निकासी की जा सकती है। निकासी की इस रकम को वापस करने की जरूरत नहीं है। ईपीएफओ सब्‍सक्राइबर इससे कम रकम का दावा भी कर सकता है। मंत्रालय ने कहा कि इस पर इनकम टैक्‍स कटौती भी नहीं होगी।

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