पटवारी और भू-अभिलेख शाखा के मानचित्रकार सस्पेंड: शासकीय दस्तावेजों में कूट रचना कर पट्टा किया था आबंटित, शिकायत के बाद कलेक्टर ने किया निलंबित

Update: 2022-01-15 11:04 GMT

जगदलपुर, 15 जनवरी 2022/ कलेक्टर रजत बन्सलने शासकीय दस्तावेजों में कई गई कूट रचना के कारण भू-अभिलेख शाखा के मानचित्रकार जगबंधु कश्यप को निलंबित कर दिया है। कलेक्टर बंसल ने यह कार्रवाई जगदलपुर तहसील के मारकेल राजस्व निरीक्षक मंडल के ग्राम खुटपदर की भूमि दस्तावेजों में कूट रचना के कारण की है। यहां शासकीय मद की खसरा नम्बर 206/1 की 3.50 एकड़ भूमि को सतीश के नाम पर और खसरा नम्बर 206/2 की 4 एकड़ भूमि को भूपेंद्र के नाम पर ट्री पट्टा आबंटित किया गया था, ट्री पट्टेधारी को आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए आबंटित शासकीय भूमि को शासकीय अभिलेखों में कुटरचना कर भूमि स्वामी हक की भूमि के रूप में वर्ष 1954-55 का अधिकार अभिलेख की प्रमाणित प्रतिलिपि जारी कर शासकीय भूमि के विक्रय करने का प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने के कारणमानचित्रकार श्री जगबंधु कश्यप को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। इसके साथ ही विभागीय जांच भी संस्थित की गई है। निलंबन अवधि में श्री जगबंधु कश्यप का मुख्यालय जिला कार्यालय भू-अभिलेख शाखा, जगदलपुर में निर्धारित किया गया है और नियमानुसार उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। उल्लेखनीय है कि इस प्रकरण में पूर्व में पटवारी प्रेमकांत पांडे को भी निलंबित किया गया है और उनके विरुद्ध भी विभागीय जांच की जा रही है।

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