Rajnandgaon News: कलेक्टर ने 1 जुलाई से लागू होने वाले तीन नये आपराधिक कानून के संबंध में दी जानकारी

Rajnandgaon News: कलेक्टर संजय अग्रवाल की उपस्थिति में कलेक्टोरेट सभाकक्ष में 1 जुलाई 2024 से लागू होने वाले नये आपराधिक कानून पर परिचर्चा आयोजित की गई। परिचर्चा में शासकीय एवं निजी संस्थाओं के डॉक्टर्स, व्यापारी संघ के प्रतिनिधि शामिल हुए।

Update: 2024-06-22 10:40 GMT
Rajnandgaon News: कलेक्टर ने 1 जुलाई से लागू होने वाले तीन नये आपराधिक कानून के संबंध में दी जानकारी
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Rajnandgaon News: कलेक्टर  संजय अग्रवाल की उपस्थिति में कलेक्टोरेट सभाकक्ष में 1 जुलाई 2024 से लागू होने वाले नये आपराधिक कानून पर परिचर्चा आयोजित की गई। परिचर्चा में शासकीय एवं निजी संस्थाओं के डॉक्टर्स, व्यापारी संघ के प्रतिनिधि शामिल हुए।

कलेक्टर  अग्रवाल ने बताया कि 1 जुलाई से तीन नये आपराधिक कानून लागू हो जाएंगे। इसके संबंध में सभी को जानकारी होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू किया जाएगा।

पुलिस अधीक्षक  मोहित गर्ग ने लागू होने वाले नये कानून के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नये कानून में प्रत्येक प्रकरण के लिए समय-सीमा निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक शिकायत किसी भी थाने में दर्ज कराया जा सकता है। उन्होंने बताया कि पहले जुर्माने की राशि कम थी, अब नये कानून में जुर्माने की राशि में वृद्धि किया गया है।

 मोहित गर्ग ने नये कानून के संबंध में अन्य आवश्यक बदलाव को साझा किया। इस अवसर पर अपर कलेक्टर इंदिरा नवीन प्रताप सिंह, डीपीओ  मनोज सिंह, डॉ. पुखराज बाफना, अध्यक्ष चेम्बर ऑफ कामर्स  शरद अग्रवाल, शासकीय एवं निजी संस्थाओं के डॉक्टर्स, व्यापारी संघ के प्रतिनिधि उपस्थित थे। 


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